अवैध शराब बिक्री को लेकर आबकारी विभाग द्वारा कार्यवाही की गई

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बालोद – पुलिस अधीक्षक जिला-बालोद के आदेशानुसार, अति० पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बालोद के निर्देशन पर अवैध शराब विक्रय करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध आबकारी अधिनियम के अंतर्गत ग्राम दरबारी नवागांव, दुधली एवं मालीघोरी के शराब कोचियों के विरूद्ध थाना प्रभारी निरीक्षक मनीष शर्मा के द्वारा विशेष टीम गठित कर टीम में सउनि धरम भुआर्य, प्रआर0 666 ब्रम्हानंद कामड़ी, प्रआर0 1453 भगवान ध्रुव, आर0 विवेक धीर, युगेन्द्र तामस्कर, छन्नू बंजारे, प्रवीण साहू, टूमन रावटे, मआर0 अनीता साहू शामिल रहें।

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जिनके विरूद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है:01. घनाराम देशमुख पिता कुमार सिंह देशमुख, उम्र 38 वर्ष, ग्राम दुधली (मालीघोरी) 35 पौव्वा 02. टीकम लाल देशमुख पिता स्व0 तेजराम देशमुख, उम्र 41 वर्ष,ग्राम दुधली (मालीघोरी) 32 पौव्वा के साथ गिरफ्तार कर आबकारी एक्ट की धारा 34 (2) के तहत कार्यवाही की गई, एवं 01. माखन कौशिक पिता राम प्रसाद, उम्र 50 वर्ष, 02. चैतराम टांडिया पिता घसिया राम टांडिया, उम्र 55 वर्ष, 03. बुदेश्वर अंधारे पिता अगरसिंह अंधारे, उम्र 45 वर्ष, 04. राधेलाल अंधारे पिता स्व0 प्यारी राम अंधारे, उम्र 55 वर्ष, 05. शिवप्रसाद साहू पिता खोरबाहरा राम साहू, उम्र 32 वर्ष एवं झुमूकलाल चुरेन्द्र पिता स्व जयलाल उम्र 81 वर्ष, ग्राम दरबारी नवागांव थाना बालोद के विरूद्ध आबकारी एक्ट की धारा 36(च) के तहत कार्यवाही की गई। घनाराम देशमुख ग्राम दुधली, 35 पौव्वा टीकम देशमुख ग्राम दुधली 32 पौव्वा आबकारी एक्ट की धारा 34 (2)

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