झलमला रानीमाई तालगांव रोड पर प्रार्थी से आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर चाूक दिखाकर डराकर लूटे 4,500 रू एवं स्मार्ट फोन।
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी रामेश्वर साहू पिता स्व. मोहन लाल साहू उम्र 27 वर्ष निवासी वार्ड क्र. 07 कोरर, थाना कोरर जिला कांकेर के द्वारा
दिनांक 28.06.2026 को थाना उपस्थित आकर मौखिक बताकर प्र.सू.प. दर्ज कराया कि दिनांक 13.06.2026 को अपने मोटर सायकल से राजनांदगांव मोटर पार्टस सामान खरीदने 5,000/- रूपए लेकर गया था मोटर पार्टस का सामान नहीं मिला और 500/- रूपए खर्च कर लिया और शेष रकम 4500/- रूपए को अपने पैंट के जेब में रखकर वापस बालोद झलमला रानीमाई तालगांव रोड तरफ से जा रहा था और कुछ दूरी पर अपने मोटर सायकल को खड़े कर शौच कर वापस मोटर सायकल के पास आया दिनांक 14.06.2026 को प्रातः 04ः00 बजे मोटर सायकल में सवार में 04 लड़के आए और उनमें से 01 लम्बा लड़का मुझे डंडा से मेरे पीठ में मारपीट करने लगा तथा 01 छोटे कद का लड़का अपने पास रखे चाकू को मेरे गले के पास टीका कर जान से मारने की धमकी देकर पैंट के जेब में रखे 4500/- रूपए एवं स्मार्ट फोन मोटोरोला मोबाईल जिसमें जीओ सिम नं. 7869330717 को लूटकर भाग गए की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 311/2026 धारा 309(6) अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
मामले की गंभीरता को देखते हुऐ पुलिस अधीक्षक बालोद योगेश कुमार पटेल के मार्गदर्शन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बालोद मोनिका ठाकुर एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बालोद बोनीफॉस एक्का के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी बालोद निरीक्षक शिशुपाल सिन्हा द्वारा थाना स्तर पर तत्काल टीम तैयार किया गया। गठित टीम द्वारा मुखबिर लगाकर आरोपियां का पता तलाश किया जा रहा था कि आरोपी सचिन सिंह राजपूत पिता महेम्बर सिंह उम्र 18 वर्ष 02 माह पता वार्ड क्र. 21, राजहरा थाना राजहरा जिला बालोद मिलने पर पुछताछ किया जो गोल मोल जवाब दे रहा था अततः टूटकर बताया कि दिनांक 13.06.2026 को रात्रि 11ः00 बजे इनका दोस्त मोटर सायकल लेकर आया और चिखलाकसा चलना है बोला तब यह उनके मोटर सायकल के पीछे बैठ कर चिखलाकसा तालाब के पास पहुंचे तो वहां पर दो और दोस्त बैठे थें के साथ योजना बनाए कि चलो किसी व्यक्ति को लूटेंगे सोंच कर चारो 01 मोटर सायकल में बैठकर रात्रि में दल्लीराजहरा से घूमते हुए बालोद आए। बालोद से झलमला रानीमाई तालगांव रोड तरफ जा रहे थे कि दिनांक 14.06.2026 को सुबह 04ः00 बजे 01 मोटर सायकल जिसका नं. मुझे नहीं मालुम है अपने मोटर सायकल को लेकर रानीमाई तालगांव रोड तरफ जा रहा था और कुछ दूरी पर अपने मोटर सायकल को खड़ा कर रूके थे जिसे देखकर हम चारो उनके पास पहुंचे और इनका दोस्त डंडा को उठाकर उनके पीठ पर मारा और चाकू से उनके गला पर टीकाकर जान से मारने की धमकी देकर उनके पैंट के जेब में रखे 4500/- रूपए जिसमें 500 का 09 नोट था एवं स्मार्ट फोन मोटोरोला कम्पनी को मोबाईल को लूटकर अपने पास रख लिया फिर उसके बाद हम चारो मोटर सायकल से झलमला-बालोद होते हुए वापस दल्लीराजहरा जाते समय लूटे हुए मोबाईल को रास्ते में फेक देना तथा दल्लीराजहरा पहुंचकर लूटे हुए पैसे को चारो 01-01 हजार रूपए बटवारा किए हैं और 500/- रूपए का चाय नास्ता में खर्च हो जाना बताये आरोपी से घटना में उपयोग किए चाकू को जप्त किया गया है। आरोपी द्वारा अपराध घटित करना पाये जाने से विधिवत् दिनांक 30.06.2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। पुरे प्रकरण में विवेचना एवं आरोपी के पतासाजी में थाना प्रभारी बालोद निरीक्षक शिशुपाल सिन्हा, सउनि गौकरण भंडारी, सायबर सेल प्रभारी धरम भुआर्य एवं थाना बालोद व सायबर स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
नाम आरोपीः- सचिन सिंह राजपुत पिता महेम्बर सिंह उम्र 18 वर्ष 02 माह पता वार्ड क्र. 21 रेल्वे कॉलोनी दल्लीराजहरा थाना दल्लीराजहरा जिला बालोद (छ.ग.)






















