बैक खाता से पैसे आहरण कर,ठगी करने वाले दो आरोपियों पर बस्तर पुलिस की बडी कार्यवाही

0
127

➡️ प्रार्थी के समान ही दिखने वाले व्यक्ति ने योजना बनाकर धोखधड़ी को दिया अंजाम |

➡️ आरोपियों के द्वारा विड्राल फार्म में प्रार्थी के फर्जी हस्ताक्षर कर, 45,000/-रूपये का किया गया आहरण

➡️ आरोपियों से 25,000/-रूपये बरामद

➡️ सीसीटीव्ही0 फुटेज से हुई आरोपियों की पहचान।

बस्तर पुलिस के द्वारा आपराधिक तत्वों के विरूद्ध लगातार कार्यवाही किया जा रहा है। धोखधड़ी के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिये बस्तर पुलिस के द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत् ठगी करने वाले शातिर गिरोह पर कार्यवाही करने में बस्तर पुलिस को बडी सफलता मिली है। ज्ञात हो प्रार्थी सुखदेव कश्यप जो पूर्व में सिंचाई विभाग में चैकीदार पद से सेवानिवृत्त हुये थे जिनका पेंशन का पैसा भारतीय स्टेट बैक के खाता में जमा होता था। जिसे पेंशन आने पर प्रार्थी बैंक जाकर पैसे आहरण के लिये विड्राल फार्म भरकर, जमा करने पर बैंक से बताया कि आपके द्वारा पूरा पैसा आहरण किया जा चुका है। प्रार्थी को पता चला कि उनके खाते से किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा 45,000/- रूपये को निकाल कर ले गया है, कि रिपोर्ट पर पुलिस थाना कोतवाली में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ धोखधडी के संबंध में अप0क्र0 171/2022 धारा 419,420 भादवि0 का अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया।

प्रकरण में उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र सिंह मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओमप्रकाश शर्मा के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली एमन साहू के नेतृत्व में टीम गठित कर, अज्ञात आरोपियों का पता तलाश किया जा रहा था। दौरान अनुसंधान के सीसीटीव्ही फुटेजों के आधार पर 03 संदिग्ध व्यक्तियों का पहचान किया गया। पहचान में आये दो संदेही प्रकाश ठाकुर एवं फुलदास से पूछताछ पर बताये कि लखीचंद, प्रकाश ठाकुर एवं फुलदास बघेल ने आपस में मिलकर घटना दिनांक को प्रार्थी सुखदेव कश्यप के समान दिखने वाले व्यक्ति फुलदास को सिर में गमछा बांध कर, बैक लेकर गये जहाॅ बैंक खाता नंबर से विड्राल फार्म में फर्जी हस्ताक्षर कर, 45,000/-रूपये आहरण करना स्वीकार किये है। दोनो आरोपियों से 25000 नगद राशि बरामद कर जप्त किया गया है। मामले में एक आरोपी लखीचंद अभी फरार है, जिसकी पतासाजी की जा रही है। दो आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर, न्यायिक रिमांड पर न्यायालय रवाना किया जा रहा है।

नाम आरोपी-

1.प्रकाश ठाकुर पिता प्रताप सिंह उम्र 42 साल नि0 ग्राम आसना नयापारा जगदलपुर।
2.फुलदास बघेल पिता दासरथी उम्र 55 साल नि0 ग्राम आसना नयापारा जगदलपुर।

महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले अधिकारी:-
निरीक्षक – एमन साहू
उप निरी. – होरीलाल नाविक, रनेश सेठिया
सहा0उपनिरी. – नरहरि वैष्णव
प्र.आर. – पुनीत शुक्ला
आरक्षक – युवराज सिंह ठाकुर एवं हिमांशु यादव