डायरेक्टर फरार आरोपीयों की गिरफ्तारी हेतु माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के मंशा अनुसार पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज आनन्द छाबड़ा के निर्देशन पर पुलिस अधीक्षक बालोद जितेन्द्र कुमार यादव के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बालोद हरीश राठौर एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बालोद प्रतीक चतुर्वेदी निरीक्षक नवीन चोरकर के नेतृत्व में फरार आरोपियों की पत्ता तलाश लगातार की जा रही थी। आरोपियों की पता तलाश के दौरान पता चला कि आरोपी निर्मल बनेलिया केन्द्रीय कारागृह भरतपुर (राजस्थान) में निरूद्ध होने की सूचना से माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय बालोद से आरोपी निर्मल धनेलिया का प्रोडक्शन वारंट जारी किया गया था।मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है थाना बालोद में श्रीराम रियल स्टेट प्रायवेट लिमिटेड के संचालक के द्वारा एजेन्ट के माध्यम से कंम्पनी को लुभावनी स्कीम एवं अधिक व्याज का लालच देकर षणयंत्र पुर्वक आम जनता से करोड़ों रूपया जमा कराकर परिपक्वता तिथि एवं समयावधी में राशि न देकर भग जाने से थाना बालोद में अपराध क्रमांक अपराध क्रमांक 88/2016 धारा 420, 34 भादवि 3,4,5 ईनामी चिट एवं यन परिचालन स्कीम पाबंदी अधिनियम व वारा 10 छ.ग. निक्षेपको का हितो का संरक्षण अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। प्रकरण के विवेचना क्रम में श्रीराम रियल स्टेट प्रायवेट लिमिटेड के फरार डायरेक्टर आरोपी निर्मल धनेलिया पिता रामचंद घनेलिया सा. सुनार की सात भाई का बगिया के पीछे लक्ष्मीगंज ग्वालियर (म.प्र.) को प्रकरण संख्या 2000/2018 प्र.रि.सं. 311 / 2018 धारा 420, 409 भादवि0 4776 चिट फण्ड अधिनियम में दिनांक 21.09.2022 को 07 वर्ष साधारण कारावास की सजा से दण्डित किये जाने पर कारागृह भरतपुर में निरूद्ध होने से प्रोडक्सन वारंट जारी किया गया था।
जिसे राजस्थान पुलिस की सहायता से आरोपी निर्मल बनेलिया पिता रामचंद धनेलिया सा. सुनार की सात भाई का बगिया के पीछे लक्ष्मीगंज ग्वालियर (म.प्र.) को आज दिनांक 21.04.2023 गिर कर माननीय न्यायालय पेश किया गया।
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