चिखलाकसा निकाय मे राजस्व की कमी है लेकिन निर्मला इंग्लिश मिडियम स्कूल द्वारा टैक्स राशि रू. 967184.00 बकाया है किन्तु उसके पश्चात् भी अधिकारी द्वारा सामान्य नागरिकों को भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र संपूर्ण टैक्स जमा करने के बाद दिया जाता है। अधिकारी को कौन सा ऐसा लाभ मिला जो बिना टैक्स राशि जमा किये बिना भवन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। शासन द्वारा निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के नियम 12 (1) क अंतर्गत निजी विद्यालयों में 2011 के सर्वे सूची अनुसार निशुल्क शिक्षा दिया जाना है। निर्मला इंग्लिश मिडियम स्कूल अपनी समिति को अल्पसंख्यक समुदाय से सम्मिलित होने के चलते गरीब बच्चों को निशुल्क शिक्षा से वंचित रखते है। कोई भी गरीब बच्चों को अपने स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाता है। स्कूल चिखलाकसा की भूमि पर स्थित है लेकिन अपने स्कूल को दल्लीराजहरा के नाम से संचालित किया जाता है। स्कूल की भूमि को सीमांकन किया जाये। जिससे कई आस-पास की जमीन दबे होने की संभावना है।
अरुणसाव जी ने इसे अपने संज्ञान में लेते हूवे कहा जल्द करवाई की जाएगी साथ गज माला से उनका स्वागत किया गया पार्षद संगीतासाहू ,लीला डसेना, विमला जैन व अन्य साथियों ने किया स्वागत।