अवैध शराब बिक्री करने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार

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आरोपी के कब्जे से कुल 100 पौवा देशी प्लेन शराब को किया गया जप्त

आरोपी के विरूद्ध धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत किया गया कार्यवाही

अवैध शराब, जुआ -सट्टा पर होगी लगातार कार्यवाही ।

पुलिस महानिरीक्षक महोदय दुर्ग रेंज दुर्ग राम गोपाल गर्ग के आदेश पर योगेश पटेल पुलिस अधीक्षक बालोद तथा श्रीमती मोनिका ठाकुर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला बालोद के निर्देशन में एवं डा0 चित्रा वर्मा नगर पुलिस अधीक्षक राजहरा के मार्गदर्शन में अवैध जुआ, सट्टा, शराब के विरूध्द चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना प्रभारी ‍ दल्लीराजहरा निरीक्षक संतोष कुमार भुआर्य के द्वारा राजहरा क्षेत्रांर्गत अवैध जुआ, सट्टा, शराब के विरूध्द लगातार कार्यवाही किया जा रहा है जिसके अंतर्गत दिनांक 01-11-2025 को जरिये मुखबीर से सूचना मिला कि नोमेश कुमार रामटेके पिता भोला रामटेके उम्र 29 वर्ष पता वार्ड क्रमांक 18 दंतेश्वरी मंदिर के पास राजहरा थाना राजहरा जिला बालोद (छ.ग.) द्वारा अपने घर में अधिक मात्रा मे शराब रखकर अवैध रूप से शराब बिक्री कर रहा है कि सूचना पर हमराह स्टाफ एवं गवाहन के मौके पर रेड कार्यवाही कर आरोपी नोमेश कुमार रामटेके के कब्जे से एक सफेद हरा रंग की कपडा की थैला जिसमें अंग्रेजी में TEA VALLEY लिखा हुआ मे भरे 54 नग पौवा देशी प्लेन शराब रोमियो कंपनी का व एक सफेद रंग की कपडे की थैला जिसमें हिन्दी में बुलबुल बैंगल्स एण्ड जनरल स्टोर्स लिखा हुआ जिसके अंदर 46 नग देशी प्लेन शराब शोले कंपनी का कुल 100 नग पौवा देशी प्लेन शराब , कुल जुमला शराब 18.000 बल्कलीटर कीमती 8000 रू. व शराब बिक्री रकम 100-100 रूपये का दो नोट जुमला रकम 200 रूपये कुल जुमला 8200 रूपये को जप्त किया गया । आरोपी के विरूद्ध अपराध धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया । नाम आरोपी – नोमेश कुमार रामटेके पिता भोला रामटेके उम्र 29 वर्ष पता वार्ड क्रमांक 18 दंतेश्वरी मंदिर के पास राजहरा थाना राजहरा जिला बालोद (छ.ग.)