धान खरीदी में धोखाधड़ी के मामले में आरोपी गिरफ्तार

0
13

बालोद में मनसुख साहू एवं परमानंद साहू, निवासी ग्राम हीरापुर द्वारा संयुक्त रूप से लिखित आवेदन प्रस्तुत कर शिकायत दर्ज कराई गई कि वर्ष 2026 में गर्मी फसल की धान खरीदी के दौरान आरोपी संजय कुमार साहू, निवासी ग्राम मेड़की, द्वारा उनसे धान खरीदी के नाम पर राशि एवं चेक संबंधी लेन-देन कर धोखाधड़ी की गई।शिकायत के अनुसार आरोपी द्वारा प्रार्थी से 150 क्विंटल 30 किलोग्राम धान, प्रति क्विंटल ₹2,300/- की दर से कुल ₹3,45,690/- की धान खरीदी गई तथा भुगतान के लिए चेक प्रदान किए गए। बैंक में चेक प्रस्तुत करने पर खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने से चेक अनादरित हो गया।इसी प्रकार प्रार्थी के अनुसार आरोपी द्वारा 183 क्विंटल 28 किलोग्राम धान, प्रति क्विंटल ₹2,050/- की दर से कुल ₹3,75,724/- की धान खरीदी कर ₹50,000/- नगद भुगतान के बाद शेष ₹3,25,724/- की राशि के चेक दिए गए, जो बैंक में प्रस्तुत करने पर अनादरित हो गए।प्रकरण की विवेचना के दौरान प्रार्थी एवं गवाहों के कथन, धान खरीदी संबंधी दस्तावेज, आरोपी द्वारा दिए गए चेक एवं इकरारनामा आदि को जप्त किया गया। विवेचना में आरोपी द्वारा कुल ₹6,71,414/- की धान खरीदी कर भुगतान के संबंध में धोखाधड़ी किए जाने संबंधी तथ्य सामने आने पर आरोपी संजय कुमार साहू, पिता स्व. अधनू राम साहू, उम्र 45 वर्ष, निवासी ग्राम मेड़की, थाना व जिला बालोद, के विरुद्ध धारा 318(4) बीएनएस का अपराध घटित होना पाए जाने पर विधिवत गिरफ्तार किया गया।आरोपी को दिनांक 30.09.2026 को 20:00 बजे गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना परिजनों को दी गई तथा न्यायिक रिमांड हेतु न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।🔸 बालोद पुलिस की अपीलबालोद पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि कृषि उपज की खरीदी-बिक्री अथवा अन्य आर्थिक लेन-देन करते समय आवश्यक दस्तावेज एवं भुगतान संबंधी अभिलेख सुरक्षित रखें तथा किसी प्रकार की धोखाधड़ी होने पर तत्काल पुलिस को सूचना दें।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here