अर्जुन्दा – महिला सरपंच को पत्रकार के साथ अपनी दबंगई दिखाना भारी पड़ गया, पत्रकार की शिकायत पर महिला सरपंच पहुंची सलाखों के पीछे | दरअसल घटना गुंडरदेही ब्लॉक मुख्यालय से 17 किलोमीटर दूर ग्राम बोडेना की है | दिनांक- 21.05.2021 के सुबह करीबन 08.30 बजे पत्रकार योगेन्द्र कुमार उके पिता बलराम उके, उम्र 27 वर्ष को ग्रामवासी बोड़ेना द्वारा सूचना प्राप्त हुआ कि ग्राम बोड़ेना की सरपंच द्वारा अवैध रूप से पेड़ो की कटाई करा रही है, सूचना मिलने के तुरंत बाद पत्रकार मौके पर ग्राम बोड़ेना के बड़े तालाब के पास पहुंचा और देखा कि 12 पेड़ो की कटाई हुई है, जिसमें बबुल, गंगा ईमली, रिंया जैसे पेड़ थे । जिसका पत्रकार द्वारा मौके पर ही फोटो ले लिये ।
जब सरपंच रोशनी बाई साहू को पता चला कि किसी पत्रकार द्वारा पेड़ कटाई फोटो खिंचा गया है । जैसे ही पत्रकार योगेन्द्र तालाब से फोटो खिंचकर वापस आ रहा था, रास्ते में सरपंच रोशनी बाई साहू मिली । सरपंच रोशनी बाई साहू बोली कि आपसे कुछ काम है तो घर चल कर बात करते है । जैसे ही उनके साथ वह उनके घर पहुंचा मेरे साथ बत्तमीजी से बात करते हुए बोलने लगी कि तु होता कौन है, तेरी इतनी औकात कि तु मेरे से परमिशन लिये बिना मेरे गांव के अंदर घुसकर तालाब में जाकर पेड कटाई की फोटो खिचेगा, तुम्हे किसने भेजा है और भेजने वाले ने तुम्हे कितना पैसा दिया है, तुम साले पत्रकार लोग पैसे में बिके हुए हो इतना कहने के बाद पत्रकार योगेन्द्र द्वारा जब सरपंच रोशनी बाई साहू से कहां कि आपने पहले भी पेड़ की अवैध रूप से कटाई की थी जिस मामले में आपको पेड़ कटाई करने के लिये प्रतिबंधित किया गया था और आप मेरे ऊपर आरोप लगा रहे कि हम पत्रकार लोग बिके हुए है । मेरे द्वारा इतना कहने पर सरपंच रोशनी साहू अश्लील शब्दो का प्रयोग करते हुए गाली गलौच, झूठे केश में फंसा देने की धमकी, देते हुए मेरे जाति के बारे में जाति सूचक अपशब्दो का प्रयोग कर गाली गलौच करने लगी । सरपंच रोशनी साहू यह भी धमकी देने लगी कि मेरा प्रशासनिक स्तर पर प्रशासनिक अधिकारियो से पहचान है, मैं तुम्हारी पत्रकारिता निकलवा दूंगी, और तुम्हे किसी भी झूठे केश में फंसा दूंगी । तुम कहीं के नहीं रहोगे, तुम्हे और तुम्हारे परिवार को देख लुंगी । मेरे साथ जब इस प्रकार की दुर्व्यवहार और अभद्र एवं जातिगत गाली गलौच किया जा रहा था तो मैं उसके घर से बाहर निकल गया था, उसके बाहर ग्राम बोड़ेना के कुछ लोग थे, जिन्होने इस घटना को प्रत्यक्ष रूप से देखा और सुना है ।
जिसके पश्चात् सरपंच रोशनी बाई साहू के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज किया जिस पर अजाक पुलिस ने सरपंच के खिलाफ धारा 294,506 एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (नृशंसता निवारण) अधिनियम, 1989 (संशोधन 2015) 3(2)(v) के तहत मामला पंजीबद्ध कर जांच पड़ताल करने पर महिला सरपंच रोशनी बाई साहू को आज गिप्तार कर जेल भेज दिया है।