डौंडी :- थाना प्रभारी अनिल ठाकुर ने बताया कि डौंडी थाना क्षेत्र में पहला मामला बेलोदा पंचायत के अर्जगुंडरा के व्यक्ति हरिश्चन्द्र पिता राम जी गोड़ जो कि 24 जून को तमिलनाडु के जिला तुंकुर से आया था जिसे गांव के ही स्कूल में कोरन्टीन रखा गया था जो बिना सूचना के 30 जून को सेंटर से नगरी जिला धमतरी चला गया जो शासन के नियमो का उलंघन होना है जिसकी शिकायत ग्राम के सचिव द्वारा थाने में दी गई जिसपर , डौंडी थाने में धारा 188,269,270आई पी सी आपदा प्रबंधन 2005 की धारा 51 (बी )के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचाना में लिया गया व नगरी में ही अपराधी को कोरन्टीन रखा गया है , वही दूसरा मामला कुँवागोंदी पंचायत के झुरहाटोला गांव का है जहां बेनी राम कोर्राम पिता सुंदरू राम गोड़ उम्र 45 साल अपने दोस्त के साथ महारष्ट्र के शिर्डी से 1 जुलाई को आया हुवा था जिसे भी गांव के कोरन्टीन सेंटर में रखा गया था जो 1 जुलाई की ही रात कोरन्टीन सेंटर से अपने घर चला गया था
जो शासन के नियमो का उलंघन होना है जिसकी शिकायत ग्राम के सचिव द्वारा थाने में दी गई जिसपर , डौंडी थाने में धारा 188,269,270आई पी सी आपदा प्रबंधन 2005 की धारा 51 (बी )के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचाना में लिया गया,दोनों अपराधों की विवेचना प्रधान आक्षक प्रेम सिंह राज की जा रही है ।