रायपुर। केंद्र के निर्देश बाद अब छत्तीसगढ़ में कलेक्टर ही जिला खनिज न्यास परिषद के अध्यक्ष होंगे। केंद्र के पत्र के बाद DMF परिषद में संशोधन राजपत्र में प्रकाशित किया गया है।
इससे पहले राज्य सरकार ने प्रभारी मंत्रियों को DMF परिषद का अध्यक्ष बनाया था। इस आदेश को लेकर पिछले महीने 18 अगस्त को राज्य को केंद्र ने पत्र लिखकर कहा था कि प्रभारी मंत्रियों को DMF परिषद के अध्यक्ष पद से हटायें, क्योंकि फंड के प्रमुख कलेक्टर ही होंगे। प्रह्लाद जोशी के पत्र में इस मामले में तत्काल क्रियान्वयन के लिए भी कहा गया था। इस पत्र के बाद अब राज्य सरकार ने परिषद को लेकर संशोधन को राजपत्र में प्रकाशित कर दिया है |
DMF परिषद में संशोधन राजपत्र में कहा गया है कि सांसदों को पदेन सदस्य सचिव बनाने को लेकर राजपत्र में प्रकाशन किया गया है। अभी तक जिला पंचायत सीईओ को पदेन सदस्य हुआ करते थे, उन्हें अब नए संशोधित परिषद में पदेन सदस्य सचिव बनाया जायेगा। वहीं सांसद परिषद में अब पदेन सदस्य होंगे। राज्य के राज्यसभा का सांसद सदस्य अपने द्वारा चयनित किसी एक जिले शासी परिषद के सदस्य होंगे। राज्य सभा के सांसद सदस्य अपने द्वारा चयनित जिलों का नाम राज्य के खनिज साधन विभाग के प्रभारी सचिव को संसूचित करेंगे, जो इसकी संसूचना संबंधित जिला मजिस्ट्रेट, उपायुक्त, जिला कलेक्टर को देंगे।