रायपुर 7 अप्रैल , छत्तीसगढ़ में खैरागढ़ विधानसभा उप निर्वाचन-2022 के लिए 12 अप्रैल को वोट डाला जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर छत्तीसगढ़ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126 (क) (ख तहत)मतदान तिथि 12 अप्रैल को सवेरे 7 बजे से शाम 7 बजे तक निर्गम मत सर्वेक्षण (एक्जिट पोल) पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस संबंध मंे छत्तीसगढ़ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से जिला निर्वाचन अधिकारी, राजनांदगांव को पत्र जारी किया गया है।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि मतदान तिथि को आयोग द्वारा निर्धारित समयावधि में कोई भी व्यक्ति कोई एक्जिट पोल नहीं करेगा और न ही किसी एक्जिट पोल सर्वेक्षण के परिणाम का इस अवधि के दौरान प्रिंट, इलेक्ट्रानिक मीडिया, चलचित्र, टेलीविजन या वैसे ही अन्य साधनों के माध्यम से निर्वाचन संबंधी बात का प्रदर्शन करेगा। साथ ही इसके माध्यम से प्रकाशन या प्रचार या किसी प्रकार की अन्य रीति में प्रसार नहीं करेगा।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126(1)(ख) के अधीन उप निर्वाचन से संबंधित मतदान क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रानिक मीडिया मे किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध होगा।