बालोद जिला बदर प्रशासन में जिले के निगरानी शुदा बदमाशो पर कार्यवाही करते हुये दल्लीराजहरा क्षेत्र के निगरानी शुदा बदमाश विक्की उर्फ़ पर जिला बदर की कार्यवाही की, जिला बदर की कार्यवाही के अपराधिक प्रवृतियों में लिप्त व्यक्तियों को कुछ निर्धारित समय के लिए जिले से बाहर कर दिया जाता हैं इसी प्रक्रिया में छत्तीसगढ़ राज्य के सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5, 6 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिला दंडाधिकारी जनमेजय महोबे ने विक्की उर्फ और अभिषेक राव पिता मोहन राव उम्र 24 वर्ष साकिन टीचर कॉलोनी रोड थाना राजहरा को आगामी एक वर्ष के लिए जिला बालोद, दुर्ग ,धमतरी , राजनांदगाँव, कांकेर, जिलो की राजस्व सीमायों से जिला बदर का आदेश पारित किया गया हैं जिसमें विक्की उर्फ़ व अभिषेक राव पर गाली गुफतार करना और जान से मरने की धमकी देना धारदार हथियारों से लेंस होकर हमला कर लोगों को चोट पहुचना आवैध रूप से शराब विक्रय करना गाजा की तस्करी करने का राजहरा थाने में 7 प्रकरण से दर्ज हुआ हैं जिसमे पुलिस और जिला प्रशासन बदमाशों के खिलाफ कार्यवाही जारी हैं|
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