चिटफंड कम्पनी के फरार डायरेक्टर को गिरफ्तार करने में बालोद पुलिस को मिली सफलता

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दिनांक 19.08.2022 माननीय मुख्यमंत्री छ.ग. शासन की मंशा अनुसार पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज,दुर्ग बी.एन मीणा व पुलिस अधीक्षक बालोद जितेन्द्र कुमार यादव के निर्देशन पर चिटफंड कम्पनी के फरार डायरेक्टर को गिरफ्तार करने में बालोद पुलिस को मिली सफलता। चिटफंड कम्पनी जे.एस.बी रियल इंफ्रा इंडिया लिमिटेड कंपनी का डायरेक्टर गिरफ्तार।* थाना राजहरा के अपराध क्र 134/2016 धारा-420,406,467,468,120 बी भादवि धारा 10 छग नि.का संरक्षण अधिनियम की धारा 3,4,5 इनामी चिटफंड के प्रकरण में छ साल से था फरार आरोपी बालोद पुलिस की गिरफ्तार में।

साइबर सेल टीम एवं थाना राजहरा की संयुक्त कार्यवााही। प्रकरण में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी पूर्व में की जा चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री छ.ग. शासन की मंशा अनुसार पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज, दुर्ग बी.एन मीणा व पुलिस अधीक्षक बालोद जितेन्द्र कुमार यादव के निर्देशन पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरिश राठौर के मार्गदर्शन उप पुलिस अधीक्षक सायबर सेल राजेश बागडे , नगर पुलिस अधीक्षक मनोज तिर्की के पर्यवेक्षण में चिटफंट कम्पनी के आरोपियो की पतासाजी हेतु जिला बालोद में अभियान चलाया जा रहा है जिसमें थाना राजहरा के अपराध में फरार चिटफंड का आरोपी को दिगर राज्य उडिसा से गिरफ्तार करने में बालोद पुलिस को सफलता मिली है।

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मामले का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी इन्द्रजीत साहू पिता स्व. उजियार सिंह साहू उम्र 35 साल साकिन वार्ड क्रमांक 27 साईं बाबा मंदिर के पास थाना दल्लीराजहरा जो सन् 2014-15 मे चिटफंड कम्पनी जे.एस.बी रियल इंफ्रा इंडिया लिमिटेड कंपनी मे पूंजी निवेष करने पर रकम दोगुना पैसा या जमीन साढ़े पांच साल मे मिलेगी तब प्रार्थी ने उक्त कंपनी मे अपने तथा बच्चे के नाम से विभिन्न किस्तों मे 300 एवं 200 प्रतिमाह करके कुल 12500/- रूपये करीब 02 साल तक जमा किया इसके अलावा प्रार्थी ने नाबालिग बच्चों के नाम से क्रमषः 60,000/-रूपये फिक्स डिपजिट किया तथा दूसरे बच्चे के नाम से 1300/-रूपये प्रतिमाह के हिसाब से 25 महिने तक कंपनी मे जमा किया। इन सभी का प्रार्थी को कंपनी से बाउण्ड पेपर मिला और उसे बताया कि जमीन भी मिलेगी और पैसा दोगुना मिलेगा। इसी तरह संतोष, दानु, मन्नु लाल आदि ने प्रार्थी को प्रेरित कर उसे भी एजेण्ट बनाकर अन्य लोगों से पैसा निवेषित कराने हेतु दुष्प्रेरित किया गया। तब प्रार्थी भी यषवंत साहू साकिन चिखलाकसा से 01 लाख रूपये, तिलकराम साहू साकिन राणखुज्जी थाना देवरी से 13,600/- रूपये, देवेन्द्र कुमार साकिन दुर्ग बोरसी थाना पुलगांव से 01 लाख 10 हजार रूपये, रेणु यादव दुर्ग बोरसी से 01 लाख 31 हजार रूपये, नारायण साहू साकिन दल्लीराजहरा से 30,000/- रूपये, मन्नु लाल ठाकुर थाना दल्लीराजहरा से 25000/- रूपये उक्त कंपनी मे निवेषित कराई इन सभी लोगांे को कंपनी ने दोगुना पैसा अथवा जमीन देने का झूठा वायदा किया प्रार्थी की रिपोर्ट पर चिटफंड कम्पनी जे.एस.बी रियल इंफ्रा इंडिया लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर कन्हैयालाल ओझा, धनेष कुमार निषाद नितिन राव, शेण्डे पंकज साहू, हीरा सिंह यादव व सुशील कुमार सरकार के खिलाफ थाना राजहरा में अपराध क्र 134/2016 धारा धारा 420,34 भादवि, 3,4,5,10 छ.ग. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 एवं नियम 2015, आर.बी.आई. अधिनियम 1934 की धारा 58(एफ) कायम कर विवेचना कार्यवाही मे लिया गया। विवेचना के दौरान हीरा सिंह यादव डायरेक्टर जो कि छः वर्षो से फरार था अपने स्थाई निवास रायपुर से उड़ीसा में छीप कर रह रहा था ।

जिसकी पतासाजी हेतु कई बार टीम गई थी पर आरोपी का कोई सुराग नही मिल पा रहा था। उक्त प्रकरण के आरोपी को पकडने हेतु सायबर सेल तथा थाना राजहरा से विषेष टीम बनाया गया टीम द्वारा तकनीकी साक्ष्यो की मदद से आरोपी हीरा सिंह यादव के संबंध में जानकारी प्राप्त करने हेतु मुखबीर लगाया गया था। मुखबीर की सूचना पर आरोपी के पुख्ता होने पर टीम ओडिसा रवाना किया गया। टीम द्वारा ग्राम चंडीभाट थाना जगदलपुर जिला बरगढ ओडिसा जाकर आरोपी हीरा सिंह यादव को घेरा बंदी कर पकडा गया। आरोपी का नाम व पता- हीरा सिंग यादव पिता बंशी राम यादव उम्र 42 वर्ष पता-ष्याम नगर सिविल लाईन मकान न 1688 थाना सिविल लाईन रायपुर (छ.ग.) चिटफंड के फरार आरोपी के पतासाजी में प्रभारी थाना राजहरा निरीक्षक श्री अरूण नेताम, निरीक्षक श्री दिलेश्वर चंद्रवंशी साइबर सेल प्रभारी, सउनि लक्ष्मण नौरांगे, आरक्षक पूरन प्रसाद देंवागन, आरक्षक विपिन गुप्ता, आरक्षक एस कुमार तारम , आरक्षक मिथलेश यादव का सराहनीय भूमिका रहा।