छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम 2022 की धारा 6 के तहत की गई कार्यवाही पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र कुमार यादव के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हरीश राठौर जिला बालोद व नगर पुलिस अधीक्षक राजहरा कर्ण कुमार उके के मार्गदर्शन में अवैध शराब, जुआ, सट्टा के विरूध्द जलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 17.04.2023 को घटना स्थल वार्ड कमांक 15 नियोगी नगर राजहरा में आरोपी विनोद कुमार रामटेके पिता राजूराम रामटेके उम्र 23 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 15 नियोगी नगर राजहरा जिला बालोद के कब्जे से एक लाईनदार कापी के पन्ने में लिखा सट्टा पट्टी पर्ची, एक नग डाट पेन एवं नगदी रकम 1750 रूपये को जप्त कर आरोपी विनोद रामटेके को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया है।प्रकरण की विवेचना एवं आरोपी की गिरफ्तारी कार्यवाही में थाना राजहरा से निरीक्षक वीणा यादव, सउनि पुनउ राम साहू सूरज साहू, आरक्षक अजय माहला, एस कुमार तारम, प्रेमशंकर भुआर्य, मनोज साहू रवि कुमार यादव की सराहनीय भूमिका रही है।
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