बीमा कंपनी देगी 4 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति, भरेगी 10 हज़ार रु जुर्माना

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  •  जिला उपभोक्ता आयोग जगदलपुर का फैसला

जगदलपुर जिला उपभोक्ता आयोग जगदलपुर ने सोमवार को एक प्रकरण में मेग्मा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ फैसला देते हुए निर्देशित किया है कि बीमा कंपनी आवेदक को 4 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति और 10 हज़ार रु का जुर्माना अदा करे।

प्रकरण का संक्षिप्त ब्यौरा इस प्रकार है कि दरभा निवासी आयाताराम नागेश ने अपनी हुंडई आई 20 कार का बीमा मेग्मा एचडीआई इंश्योरेंस कंपनी से कराया था। 2 जनवरी 2021 को आवेदक आयता राम की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। तब आवेदक ने बीमा कंपनी के समक्ष बीमा राशि के लिए दावा प्रस्तुत किया था, किंतु बीमा कंपनी ने वाहन का सर्वे करवाने के पश्चात वाहन में क्षमता से अधिक व्यक्तियों के सवार होने का अवलंबन लेते हुए आवेदक का दावा निरस्त कर दिया था। इससे क्षुब्ध होकर आवेदक ने जिला उपभोक्ता आयोग के समक्ष शिकायत पेश की थी। शिकायत पर सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग ने माना है कि बीमा कंपनी यह प्रमाणित करने में असफल रही है कि दुर्घटना के समय है कार को क्षमता से अधिक व्यक्तियों को बिठाकर चलाया जा रहा था। बीमा कंपनी के इस आक्षेप को निरस्त करते हुए उपभोक्ता आयोग ने उसे 10 हज़ार रु के अर्थदंड से दंडित कर आवेदक को चार लाख की क्षतिपूर्ति का भुगतान करने हेतु निर्देशित किया है। जिला उपभोक्ता आयोग की अध्यक्ष सुजाता जसवाल, सदस्य आलोक कुमार दुबे और सीमा गोलछा की संयुक्त खंडपीठ ने उक्ताशय का आदेश जारी किया है।