- आपका लड़का बलात्कार के केश में फस गया है कहकर ठगी करने वाले आरोपी के साथी को बालोद पुलिस ने मैसूर कर्नाटक से किया गिरफ्तार
- आरोपी द्वारा अपने साथियों को मुहैया कराया था अपना खाता नम्बर, सीम व एटीएम
- साइबर अपराधियों को पकड़ने में लगातार मिल रही बालोद पुलिस को सफलता
घटना दिनांक 26.05.2024 को अज्ञात मोबाइल धारक द्वारा वाट्सअप वाईस काल करके बोला गया कि मै थाना बालोद से बोल रहा हू आपका लड़का बलात्कार केश में फंस गया है उसको निकालना चाहते हो तो मेरे खाता नम्बर में पैसा डालना पड़ेगा कहकर प्रार्थी युगल किशोर साहू पिता झाडू राम साहू उम्र 56 वर्ष साकिन खपरी थाना व जिला बालोद को धोखा देकर प्रार्थी से कुल रकम 01 लाख 90 हजार रू अपने खाता में डलवाकर धोखाधड़ी किया गया। जिसकी रिपोर्ट प्रार्थी द्वारा थाना बालोद में करने पर आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 292/2024 धारा 420 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया।
जिला बालोद पुलिस द्वारा लगातार सायबर फ्राड से बचने के लिए लोगो को जागरूक किया जा रहा है मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस महानिरीक्षक रामगोपाल गर्ग के निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक बालोद सुरजन राम भगत के मार्गदर्शन में ,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बालोद अशोक कुमार जोशी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मोनिका ठाकुर पुलिस के पर्यवेक्षण में ,अनुविभागीय अधिकारी बालोद देवांश सिंह राठौर व थाना प्रभारी बालोद निरीक्षक रविशंकर पाण्डेय के द्वारा टीम गठित कर आरोपी को सायबर तकनीकी सहायता से एक टीम तैयार कर मैसूर कर्नाटक राज्य भेजा गया , जिसे गिरफ्तार कर पुछताछ करने पर अपने साथियों के साथ अपराध करना कबूल किया एवं मामले में दो अन्य लोगो का भी संलिप्तता होना बताने पर प्रकरण में धारा 420, 34, 411, 413, 120(बी) भादवि में गिरफ्तार कर आरोपी को न्यायालय पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।
आरोपी को पकड़ने में थाना बालोद से निरीक्षक रविशंकर पाण्डेय, सउनि पुनित राम वर्मा, प्र.आर. मनोज निर्मलकर, आर. दीपक शर्मा, सायबर सेल बालोद से प्र.आर. भुनेष्वर मरकाम, राहुल मनहरे, संदीप यादव, भोप साहू, पुराण देवांगन, मिथिलेश का विशेष सराहनीय योगदान रहा।
अपराध क्रमांक 292/2024 धारा 420, 34 भादवि के आरोपी
कृष्णा यादव पति स्व. चन्द्रिका यादव उम्र 24 वर्ष निवासी बेलसांड थाना बरौली जिला भोपालगंज (बिहार)