नव विवाहिता मृतिका से दहेज मांग करने वाले आरोपीगण के विरूद्ध थाना गुरूर मे अपराध पंजीबद्ध
नव विवाहिता ने प्रताड़ित होकर लगायी थी फांसी,
नव विवाहिता मृतिका से दहेज की मांग करने वाले पति, सास, ससुर व ननंद को किया गया गिरफ्तार
पुलिस अधीक्षक महोदय योगेश कुमार पटेल द्वारा दिनांक 24.02.2026 को नव विवाहिता की मृत्यु के संबंध में बारिकी से जांच कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया था जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मोनिका ठाकुर के दिशा निर्देश पर गुरूर एसडीओपी श्रीमती माया शर्मा एवं थाना प्रभारी गुरूर मुकेश सिंह के द्वारा बारिकी से जांच विवेचना कार्यवाही किया गया।विवरण:- संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 24.02.2026 को वार्ड क्र. 02 गुलमोहर कॉलोनी गुरूर में किराये के मकान मे निवासरत् मीनाक्षी भतरिया उम्र 28 वर्ष अपने मकान के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, उसके पति प्रवीण कुमार भतरिया जो रजिस्ट्रार ऑफिस तहसील कार्यालय गुरूर में दैनिक वेतन भोगी के रूप में बतौर आपरेटर का काम करता था, घटना की रिपोर्ट पर थाना गुरूर मे मर्ग क्रमांक 09/2026 धारा 194 बीएनएसएस कायम किया गया था। मृतिका के परिजनों एवं जांच के दौरान पता चला कि मृतिका नव विवाहिता थी तब मौके पर कार्यपालिक मजिस्ट्रेट गुरूर की उपस्थिति में शव का विधिवत् पंचनामा कार्यवाही किया गया। सायबर सेल बालोद की मदद से मृतिका व उसके पति का मोबाईल नंबरों का कॉल डिटेल प्राप्त किया गया तथा मृतिका के मायके पक्ष मृतिका की मां पुष्पा बाई खरे, पिता अजय खरे, बहन माधवी खरे, भाई अनिल कुमार व अन्य सामाजिक व्यक्तियों का कथन लिया गया तो पता चला कि मृतिका मीनाक्षी भतरिया को विवाह उपरांत उसके पति प्रवीण कुमार भतरिया व उसके ससुराल वाले ससुर पग्गू लाल भतरिया, सास गीता भतरिया व डेढ़सास करूणा भतरिया द्वारा मृतिका मीनाक्षी भतरिया को कम दहेज लायी हो, नौकरानी की तरह रहना पड़ेगा, तुम हम लोगों को पसंद नही हो, रंग रूप व दहेज की बातों को लेकर बार-बार प्रताड़ित करते थे

, जिससे परेशान होकर मीनाक्षी भतरिया दिनांक 24.02.2026 को अपने किराये के मकान गुरूर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। संपूर्ण मर्ग जांच पर मामला धारा 80(1),80(2),3(5) बीएनएस का अपराध घटित होना पाये जाने से दिनांक 07.07.2026 को अपराध पंजीबद्ध किया गया। अपराध कायमी के तत्काल बाद एसडीओपी गुरूर श्रीमती माया शर्मा के नेतृत्व में टीम गठित कर आरोपीगणों को उसके निवास ग्राम पथर्रा जिला दुर्ग भेजकर अभिरक्षा में लेकर थाना लाया गया, जिनसे घटना के संबंध में बारिकी से पूछताछ करने पर अपराध का घटित करना पाया गया। प्रकरण में मृतिका के पति प्रवीण कुमार भतरिया व उसका ससुर पग्गू लाल भतरिया, सास गीता भतरिया व डेढ़सास करूणा भतरिया के विरूद्ध दहेज के नाम पर प्रताड़ित करने के संबंध में पर्याप्त अपराध धारा का सबूत पाये जाने पर वैधानिक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार कर रिमाण्ड में माननीय सीजेएम न्यायालय बालोद पेश कर न्यायिक रिमाण्ड में जेल दाखिल किया गया है।
उक्त प्रकरण की जांच व विवेचना कार्यवाही में उप पुलिस अधीक्षक श्रीमती माया शर्मा एसडीओपी गुरूर, निरीक्षक मुकेश सिंह, सहा.उपनिरीक्षक कुलेशवर यादव, प्रशिक्षु उपनिरीक्षक वीणा मरावी, आरक्षक पिताम्बर निषाद, विवेक सिन्हा एवं कोमल साहू थाना गुरूर का सराहनीय भूमिका रहा। गिरफ्तार आरोपी:- 1. प्रवीण भतरिया पिता पग्गू लाल भतरिया उम्र 37 वर्ष 2. पग्गू लाल भतरिया पिता स्व. तिजऊ राम भतरिया उम्र 70 वर्ष 3. श्रीमती गीता भतरिया पिता पग्गू लाल भतरिया उम्र 60 वर्ष 4. श्रीमती करूणा चतुर्वेदानी पति तुलाराम चतुर्वेदानी उम्र 40 वर्ष सभी निवासी निवासी पथर्रा थाना भिलाई -3 जिला दुर्ग



