पुरूर थाना क्षेत्र में तेज व लापरवाही से बस चलाने का आरोप, जांच के दौरान सामने आई गंभीर लापरवाहीबालोद/पुरूर। थाना पुरूर क्षेत्र अंतर्गत एनएच-30 मार्ग पर न्यारा पेट्रोल पंप के सामने बालोदगहन के पास 16 सितंबर को हुए सड़क हादसे में युवक की मौत के मामले में पुलिस ने बस चालक को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी हेमन लाल साहू (33) पिता बलीराम साहू, निवासी ग्राम रावा भर्रीपारा, थाना अर्जुनी, जिला धमतरी, मनीष ट्रेवल्स बस क्रमांक CG 27 K 2469 का चालक है।पुलिस के मुताबिक 16 सितंबर को प्रार्थी कैलाश सिन्हा निवासी सरारपारा चारामा ने थाना पुरूर में सूचना दी थी कि उसका बड़ा भाई जीवन सिन्हा अपने साथी तुलेश कौशल की मोटरसाइकिल क्रमांक CG 19 BK 3431 लेकर सुबह करीब 11 बजे धमतरी की ओर निकला था।

करीब 11:45 बजे एनएच-30 पर न्यारा पेट्रोल पंप के सामने बालोदगहन के पास सामने से आ रही मनीष ट्रेवल्स की बस से उसकी टक्कर हो गई। हादसे में जीवन सिन्हा बस के सामने बोनट में फंस गया। पुलिस के अनुसार बस चालक ने वाहन नहीं रोका और उसे कुछ दूरी तक घसीटते हुए ले गया, जिससे गंभीर चोट आने के कारण उसकी मौत हो गई। बाद में उसका शव करीब 5 से 6 किलोमीटर दूर जगतरा टोल प्लाजा के पास सड़क पर मिला।घटना की सूचना पर थाना पुरूर में मर्ग कायम कर शव पंचनामा कार्रवाई की गई तथा बस चालक हेमन लाल साहू के विरुद्ध अपराध क्रमांक 102/2026 के तहत धारा 281, 106(1) बीएनएस में मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। विवेचना के दौरान मौका गवाहों के बयान लिए गए। पुलिस के अनुसार जांच में यह तथ्य सामने आया कि चालक को व्यक्ति के बस के बोनट में फंसे होने की जानकारी होने के बावजूद बस नहीं रोकने और वाहन को आगे बढ़ाते रहने का आरोप है। विवेचना में धारा 105 बीएनएस का अपराध भी पाए जाने पर आरोपी को 18 सितंबर को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक रिमांड मिलने पर उसे जेल भेज दिया गया।






