दिनांक 13.03.2021 को पुलिस थाना कोतवाली में पीड़िता थाना उपस्थित आकर मौखिक रिपोर्ट दर्ज करायी कि पडोस के रहने वाले सुनील राव की पत्नि ने पीडिता को अपने बच्चे के देखभाल करने कहकर मजदूरी करने गयी थी, तब पीडिता ने बच्चों के बारे में पूछने सुनील के घर गयी तब सुनील द्वारा पीडिता को अकेला पाकर जबरदस्ती हाथ पकडकर पलंग पर बैठाया और दरवाजा बंद कर मुंह दबाकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया है कि रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 89/2021 धारा 376 भादवि दर्ज कर विवेचना मे लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, श्री दीपक झा, अति0 पुलिस अधीक्षक ओमप्रकाश शर्मा के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली एमन साहू के नेतृत्व में उनि गुनेश्वरी नरेटी, सउनि सुजाता डोरा, द्वारा 04 दिवस में विवेचना पूर्ण कर आज दिनांक 17.03.2021 को माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जगदलपुर (श्रीमान बलराम देवांगन) के न्यायालय में न्याय हेतु अभियोग पत्र पेश किया गया।
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