अन्य राज्यों से जिले में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों को होम क्वारंटाईन अनिवार्य होगा

0
159

कोरोना संक्रमण की विकट स्थिति को देखते हुए जिला कलेक्टर रायपुर द्वारा आदेश जारी किया गया है कि अन्य राज्यों से हवाई यात्रा, रेल अथवा सड़क मार्ग से जिले में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों को 07 दिवस होम क्वारंटाईन में अनिवार्य होगा किन्तु अन्य राज्यों से

जिला रायपुर में विभिन्न प्रयोजनों हेतु 72 घंटे के लिए आने वाले व्यक्तियों पर 07 दिवस होम क्वारंटाईन की बाध्यता नही होगी पर अनावश्यक भ्रमण एवं मिलना जुलना सख्त वर्जित रहेगा।