कोविड 19 के मद्देनजर किसी भी प्रकार का सामूहिक आयोजन प्रतिबंधित किया गया

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कोरोना की दूसरी लहर में जिस प्रकार कोरोना संक्रमण का तेजी के साथ प्रसार हो रहा है उसे देखते हुए प्रशासन द्वारा आगामी आदेश तक किसी भी प्रकार का सामूहिक आयोजन प्रतिबंधित कर दिया गया है | समस्त प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम एवं त्यौहार, सामजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, खेलकूद मेला तथा अन्य प्रकार के आयोजन को आगामी आदेश तक के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है | सशर्त अनुमति के अलावा सार्वजनिक स्थलों में 5 से अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना प्रतिबंधित किया गया है | ऐसी स्थिति में सामूहिक विवाह जैसे कार्यक्रम की भी अनुमति नहीं होगी |

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उक्त आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 270 सहपठित एपडेमिक डीसीजेस एक्ट 1897 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अधीन दण्ड का भागी होगा |       

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