दिनाँक 08/09/2021 को उक्त आरोपी द्वारा अवैध रूप से मदिरा परिवहन की सुचना पर कार्यवाही करते हुये ग्रेय रंग की स्कूटी क्रमांक CG24 N 5511 की तलाशी लेने पर 100 पाव देशी मदिरा प्लेन परिवहन करते हुये पाए जाने पर विधिवत रूप से कार्यवाही करते हुए जप्त मदिरा एवं स्कूटी को कब्जे आबकारी लिया जा कर आरोपी के विरुद्ध छतीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क),34(2),59(क) का गैरजमानती अपराध कायम कर आरोपी भीमराव, पिता- स्व. छबिलाल रामटेके, जाति- महार, उम्र- 46 वर्ष,निवासी- वार्ड क्र. 20 गांधी चौक दल्लीराजहरा, थाना- दल्लीराजहरा, जिला-बालोद (छ.ग.) को गिरफ़्तार कर र्रिमांड पर जेल निरुद्ध किया गया है।
दिनांक 08.09.2021 को आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ निरंजन दास, प्रबंध संचालक सीएसएमसीएल ए के त्रिपाठी एवं कलेक्टर बालोद जन्मेजय महोबे के निर्देशन तथा जिला आबकारी अधिकारी बालोद अशोक कुमार सिंह के मार्गदर्शन में वृत्त दल्लीराजहरा के प्रभारी आबकारी उपनिरीक्षक एसआर भांडेकर द्वारा अवैध मदिरा धारण एवं विक्रय पर सतत कार्यवाही करते हुए निम्न प्रकरण कायम किया गया |
जप्त मदिरा- 18.00 बल्क लीटर
देशी मदिरा प्लेन के 100 पाव, प्रत्येक 180-180 एम.एल. क्षमता से भरी हुई, कीमत 8000 रूपए
आरोपी के खिलाफ गैर जमानती प्रकरण- धारा- 34(1)क,34(2),59(क) के तहत गिरफ्तार किया गया |
उक्त कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक एस.आर. भांडेकर, आबकारी आरक्षक देव प्रसाद पटेल तथा दिगम्बर बुरा तथा भृत्य हेमंत साहू उपस्थित रहे ।