इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 243/वि.दा.प्र.क्र./2021, जगदलपुर, दिनांक 24.0 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अधीन आदेश जारी किये गये है। उक्त आदेश’ रखते हुये निम्नानुसार आदेश जारी किये जाते है:
1. दिनांक 30.03.2021 से समय रात्रि 08.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक आगामी आदेश पर्यन्त कर्फ्यू लगाया जाता है।
2. समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान, किराना दुकान, माल्स, चौपाटी स्थल, सिनेमा हॉल, बाजार स्थल आदि का रात्रि 08.00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। रात्रि 08.00 बजे के पश्चात् सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठान एवं दुकानों का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। आपातकालीन सेवायें जैसे चिकित्सा संस्थान, मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पम्प आदि प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे ।
3. उपरोक्त दर्शित आदेश की कण्डिका “(IV) होटल,रेस्टोरेंट आदि मे बैठकर भोजन ग्रहण करने की अनुमति नही होगी । किन्तु घर ले जाने (Take away) की सुविधा रहेगी’ में आंशिक संशोधन करते हये होटल, रेस्टोरेंट आदि में बैठकर भोजन ग्रहण करने के लिये रात्रि 10.00 बजे तक की अनुमति प्रदान की जाती है एवं रात्रि 11.30 बजे तक घर ले जाने (Take away) की सुविधा रहेगी।
उक्त आदेश का उल्लंघन किये जाने पर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30,34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट, 1897 यथा संशोधित 2020 के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी ।
यह आदेश तत्काल प्रभावशील रहेगा।