मृतिका डिकेश्वरी साहू की शादी दिनांक 21.04.2019 को सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार राजहरा निवासी नागेश्वर के साथ हुआ था। शादी में घर वालों के द्वारा समान के बदले 1 लाख रूपये नगदी रकम एवं सोना चादी के गहने ससुराल पक्ष के कहने पर देकर मृतिका डिकेश्वरी की विदाई किये थे । शादी के कुछ दिन तक पति एवं सास ससुर के द्वारा मृतिका को ठीक से रखा गया। लगभग एक माह बाद पति एवं उसके रिश्ते नातेदारो के द्वारा मृतिका को नगदी रकम 50 लाख रूपये दहेज में लाना बोलकर परेशान करने लगे तथा जब तक दहेज के रकम नहीं लायेगी तब तक तुम्हारा कोई बच्चा नहीं आने देंगे, बच्चा आयेगा तो कैसे परवरिश करेंगे बोलकर पति एवं सास ससुर के द्वारा मृतिका को परेशान करने लगे । मृतिका डिकेश्वरी ने यह सारी बात अपने माता पिता परिवार वालों को भी बताई गई थी किन्तु बेटी के भविष्य को देखते हुए उसे समझा कर मायके पक्ष वाले वापस ससुराल भेज दिये थे । ससुराल पक्ष द्वारा लगातार किये जा रहे दहेज़ प्रताड़ना से क्षुब्ध थी | मृतिका के मौत का कारण जहर सेवन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया गया लड़की के परिजनों द्वारा ससुराल पक्ष पर हत्या को दुर्घटना का रूप देने की कोशिश करने का आरोप लगाया था |
पुलिस द्वारा शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था उस वक्त डॉक्टर द्वारा पी0एम0ई0 बाद मृतिका की मृत्यू का कारण नहीं बताकर रासायनिक परीक्षण कराने बावत विसरा प्रिजर्व किया गया जिसे एफएसएल रायपुर भेजकर परीक्षण कराने पर मृतिका के प्रिजर्व बिसरा में आर्गेनोफास्फोरस कीटनाशक मोनोक्रोटोफास का होना पाये जाने से मृतिका के शरीर परीक्षण किये गये डाक्टर से पीएमई रिपोर्ट की क्यूरी कराने पर उक्त जहर (विष) से मृत्यू होना बताया |
उक्त को आधार मानकर लड़की के माता पिता की शिकायत पर अपराध पंजीबद्ध किया गया एवं पति नागेश्वर साहू, सास दिनबाई साहू, ससुर नीलम साहू को आरोपी बनाकर उनके खिलाफ 304 बी, 34 भादवि का होना पाये जाने से अपराध धारा पंजीबद्ध कर तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया |