बालोद – जिला शिक्षा अधिकारी, लेखापाल व् शिक्षक पर अनुकम्पा नियुक्ति के नाम पर रिश्वत लेने के आरोप के तहत निलंबित किया गया है | तरूणा बेलचंदन की सहायक ग्रेड-3 के पद पर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु आर.एल. ठाकुर, जिला शिक्षा अधिकारी बालोद, महेन्द्र कुमार चन्द्राकर लेखापाल कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बालोद एवं जितेन्द्र देशमुख, शिक्षक पूर्व माध्यमिक शाला भरदा (लो) वि.ख. डोंडीलोहरा जिला बालोद द्वारा 35,000/- राशि ली गई थी |
तरूणा बेलचंदन द्वारा रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया था जो कि प्रारंभिक जाँच में प्रमाणित पाया गया | उक्त लोक सेवकों का कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के विपरित गंभीर कदाचार है। राज्य शासन द्वारा आर.एल. ठाकुर, जिला शिक्षा अधिकारी बालोद, महेन्द्र कुमार चन्द्राकर लेखापाल कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी बालोद एवं जितेन्द्र देशमुख, शिक्षक पूर्व माध्यमिक शाला भरदा (लो) वि.ख. डोंडीलोहरा जिला बालोद छ0ग0 सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील नियम-1966 के नियम-9(1)(क) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित करता है।