मंत्रालय में चपरासी की नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी, आरोपी गिरफ्तार

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बालोद – दिनांक 05/07/2021 को प्रार्थी वेदराम निषाद ग्राम खुटेरी द्वारा अनावेदक यशवंत कोठारी साकिन ढाबाडीह के विरूद्ध नौकरी लगवाने के नाम पर धोखाधड़ी करने के संबंध में एक लिखित आवेदन दिया, जिसका अवलोकन करने पर अनावेदक द्वारा अपराध धारा 420 भादवि का कारित करना पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया | प्रार्थी वेदराम पिता स्व. दशरथ निषाद ग्राम खुटेरी का निवासी हूं सन 2015 में मेरी मुलाकात यशवंत कोठारी ढाबाडीह से मेरे मित्र राजेश निषाद के जरिए हुई थी मुझे मंत्रालय में चपरासी की नौकरी लगवा दूंगा कह कर मुझसे कुछ रुपयों की मांग किया था पैसा दोगे तो काम हो जाएगा तब मैं मंत्रालय में चपरासी की नौकरी लगवाने के नाम पर ढाबाडीह निवासी यशवंत कोठारी को दो किस्तों में अपने किराए के निवास स्थान झलमला में 85,000/- दिए थे और 10,0000/- बालोद बस स्टैंड में दिया जिसका गवाह राजेश निषाद और उसके 2 साथी उपस्थित थे अपना पैसा लेने उसके घर गया न ही पैसा दिया न ही नौकरी लगाया फिर से एक साल बाद बालोद बस स्टैंड में अचानक मुलाकात मेरे द्वारा अपना पैसा वापस मांगने पर स्टाम्प में लिखापढ़ी करके दिया था पांच साल हो गए न ही नगदी दिया न नौकरी लगाया इस प्रकार यशवंत कोठारी ने 1,85,000/- नौकरी लगाने के नाम पर लेकर मेरे साथ धोखाधड़ी किया | प्रार्थी की रिपोर्ट के आधार पर यशवंत कोठारी के विरुद्ध शिकायत सही पाए जाने पर आरोपी के खिलाफ अपराध क्र 197/2021 धारा 420 के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया |