साढ़े पांच करोड़ रुपये ठगी के मामले में जिला पुलिस ने चिटफंड कम्पनी के दो आरोपियों को किया गिरफ़्तार

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बी.एन.गोल्ड एण्ड बी.एन.जी. ग्लोबल चिटफंड कंपनी का डायरेक्टर 02 आरोपी चंडीगढ से गिरफ्तार।

4712 निवेषको से करीबन 5,37,68,103 रूपये की ठगी का मामला।

चिटफंड कम्पनी पर पुलिस अधीक्षक बालोद सदानंद कुमार के द्वारा आरोपियो के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने हेतु निर्देषित किया गया था। जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बालोद डी.आर. पोर्ते के मार्गदर्षन, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बालोद प्रतीक चतुर्वेदी के पर्यवेक्षण एवं थाना प्रभारी बालोद निरीक्षक मनीष शर्मा के नेतृत्व में एक विषेष टीम तैयार किया गया।

प्रकरण क्र.01-

चिटफंड कम्पनी बी.एन.गोल्ड एलाईड एण्ड बी.एन.जी.ग्लोबल कंपनी में राषि जमा करने के बदले अधिक ब्याज देकर दोगुना रकम देने का लालच देकर कुल 2500 से 3000 निवेषको से राषि जमा करवाया है एवं वर्ष 2017 में मैच्युरिटी पूर्ण होने के बाद भी रकम नहीं देकर कंपनी बंद कर भाग गया है कि रिपोर्ट पर आरोपी डायरेक्टर के विरूद्ध थाना बालोद में अपराध क्रमांक -224/2015, धारा 420,34 भदवि. 3,4,5 ईनामी चिटफंड धन परिचालन स्कीम पाबंदी अधिनियम 1978 की धारा 10 छ.ग. निक्षेपकों के संरक्षण अधिनियम 2005 पंजीबद्ध किया गया। उक्त प्रकरण में आरोपियो की गिरफ्तारी हेतु गठित टीम को चंढीगढ रवाना किया गया था टीम द्वारा काफी मेहनत व लगन से अज्ञात आरोपियो के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर वहां कैम्प कर प्रकरण के आरोपी 01.विकास भारती पिता केदारनाथ भारती उम्र 40 वर्ष पता -ग्राम उमरपुर थाना व जिला बक्सर बिहार हाल संजय लेबर कालोनी इंडसट्रीयल एरिया फेस 1 चंढीगढ। 02. विनय भारती पिता केदारनाथ भारती उम्र 35 वर्ष पता -ग्राम उमरपुर थाना व जिला बक्सर बिहार हाल संजय लेबर कालोनी इंडसट्रीयल एरिया फेस 1 चंढीगढ को आज दिनांक 09.09.2021 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर लिया गया।

प्रकरण क्र.02-

चिटफंड कम्पनी बी.एन.गोल्ड एलाईड एण्ड बी.एन.जी.ग्लोबल कंपनी में राषि जमा करने के बदले अधिक ब्याज देकर दोगुना रकम देने का लालच देकर कुल 12 लोगों से 12,50,000/रू0 जमा करवाया है एवं वर्ष 2017 में मैच्युरिटी पूर्ण होने के बाद भी रकम नहीं देकर कंपनी बंद कर भाग गया है कि रिपोर्ट पर आरोपी डायरेक्टर के विरूद्ध थाना बालोद में अपराध क्रमांक -608/2016 धारा 420,34 भदवि. 3,4,5 ईनामी चिटफंड धन परिचालन स्कीम पाबंदी अधिनियम 1978 की धारा 10 छ.ग. निक्षेपकों के संरक्षण अधिनियम 2005 पंजीबद्ध किया गया। उक्त प्रकरण में आरोपियो की गिरफ्तारी हेतु गठित टीम को चंढीगढ रवाना किया गया था टीम द्वारा काफी मेहनत व लगन से अज्ञात आरोपियो के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर वहां कैम्प कर प्रकरण के आरोपी 01.विकास भारती पिता केदारनाथ भारती उम्र 40 वर्ष पता -ग्राम उमरपुर थाना व जिला बक्सर बिहार हाल संजय लेबर कालोनी इंडसट्रीयल एरिया फेस 1 चंढीगढ। 02. विनय भारती पिता केदारनाथ भारती उम्र 35 वर्ष पता -ग्राम उमरपुर थाना व जिला बक्सर बिहार हाल संजय लेबर कालोनी इंडसट्रीयल एरिया फेस 1 चंढीगढ। को आज दिनांक 09.09.2021 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर लिया गया।

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 गठित टीम के द्वारा चंढीगढ जाकर वहां चिटफंड के 02 डायरेक्टर आरोपी को चंढीगढ से विधिवत गिरफ्तार कर बालोद लाया गया।

उक्त चिटफड के डायरेक्टर की गिरफ्तारी में थाना प्रभारी बालोद निरीक्षक मनीष शर्मा , सउनि लेखराम साहू    आरक्षक योगेष सिन्हा, आरक्षक भोप सिंह साहू ,आरक्षक प्रवीण साहू, आरक्षक मिथलेष यादव की सराहनीय भूमिका रही है।

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गिरफ्तार आरोपियों के नाम व पता-

01.विकास भारती पिता केदारनाथ भारती उम्र 40 वर्ष पता -ग्राम उमरपुर थाना व जिला बक्सर बिहार हाल संजय लेबर कालोनी इंडसट्रीयल एरिया फेस 1 चंढीगढ।

02. विनय भारती पिता केदारनाथ भारती उम्र 35 वर्ष पता -ग्राम उमरपुर थाना व जिला बक्सर बिहार हाल संजय लेबर कालोनी इंडसट्रीयल एरिया फेस 1 चंढीगढ।

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