मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में 50 व्यक्ति और विवाह एवं अन्य आयोजनों में 150 व्यक्ति हो सकेंगे शामिल

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जिला दण्डाधिकारी ने जारी किए आदेश

जगदलपुर । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रजत बंसल बस्तर जिले मे बहुत कम कोविड-19 संकमण दर को देखते हुए अंत्येष्टि, दशगात्र, मृत्यु संबंधी कार्यक्रम के लिए शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या में वृद्वि की है। जारी आदेश में कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करते हुए अंत्येष्टि, दशगात्र, इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल अधिकतम संख्या 50 रहेगी एवं सभी प्रकार के सभाओ के लिए शामिल होने वाले व्यक्तियों की कुल अधिकतम संख्या 150 रहेगी। आदेश का उल्लंघन करते पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी पूर्व आदेश के शेष कंडिका यथावत लागू रहेगें। कलेक्टर ने उक्त आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट 1897 यथा संशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन आदेश जारी किए हैं।