रायपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद सड़कों और राजमार्गों पर अब अगर गाय-भैंस (मवेशी) घूमते पाए गए तो उन्हें पकड़ा जाएगा, इसके साथ ही मवेशी के मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया है।
आदेश पर क्रियान्वयन के लिए नगरीय प्रशासन विभाग ने प्रदेश के सभी नगर निगमों के आयुक्त, नगरपालिकाओं तथा नगर पंचायतों के सीएमओ को निर्देश जारी कर दिया है। बताया गया है कि इस मामले को लेकर संजय रजक एवं अन्य ने रिट पिटीशन पेश किया था। हाईकोर्ट ने इस संबंध में 29 अगस्त को आदेश पारित किया था। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने इस आदेश के पालन के साथ कुछ अन्य | निर्देश भी दिए हैं नगरीय प्रशासन विभाग ने प्रदेश के सभी निगम आयुक्तों, पालिकाओं, नगर पंचायतों के सीएमओ को न्यायालय के निर्देश का पालन करने कहा है।
हाईकोर्ट के निर्देश-सड़क यातायात में बाधा उत्पन्न कर रहे मवेशियों को गली, सड़क, राजमार्गों से हटाया जाए। हटाए गए पशुओं के आश्रय के लिए सुरक्षित स्थान की व्यवस्था की जाए सड़कों, राजमार्ग में घूमते पाए जाने वाले मवेशियों के मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए |