• दहेज मृत्यु के आरोपियो को रनचिरई पुलिस ने किया गिरफ्तार।
• धारा 304 (बी) भादवि के तहत् की गई कार्यवाही।
दिनांक 27.09.2021 को कुथरेल ग्राम कोटवार शिशुपाल नेताम ने थाना रनचिरई में मर्ग इंटीमेशन दर्ज कराया कि दिनांक 26.09. 2021 को इसके पडोसी कल्याण सिंह साहू की बहू पूजा साहू सुबह 04.00 बजे कही चली गई है जिसका पता तलाश कर रहे है जो दिनांक 27.09.2021 को सुबह 05.00 बजे घर के पीछे तालाब के पानी में उसका शव तैर रहा है कि सूचना पर थाना रनचिरई में मर्ग क्रमांक 24/2021 धारा 174 जाoफौ0 कायम कर जॉच कार्यवाही में लिया गया।
मर्ग में हालात की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक बालोद के सदानंद कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डी0आर0 पोर्ते, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी एवं आसपास के सभी थानो के थाना प्रभारी मौके पर पहुचे जहां पुलिस अधीक्षक बालोद के निर्देशानुसार मर्ग पंचनामा कार्यवाही, गवाहो परिजनों का कथन, शव का पोस्टमार्टम कराया गया। पी.एम. रिपोर्ट में डॉक्टर के द्वारा मृतिका पूजा साहू के मृत्यु के कारण संदेहास्पद पानी में डूबने से मृत्यु होना लेख किया गया है।
मर्ग जाँच के दौरान परिजनो ने अपने कथन मे बताया कि मृतिका पूजा साहू का विवाह दिनांक 22.02.2019 को कुथरेल निवासी कविशंकर साहू से हआ था, शादी के बाद से पूजा साहू के पति कविशंकर साहू और ससुर कल्याण साहू के द्वारा दहेज कम लाई हो कहते हुए प्रताडित किया जा रहा था और इसी दौरान संदेहास्पद स्थिति मे पूजा साहू का शव मिलने पर दहेज़ को लेकर मृत्यु का अपराध घटित होना पाया गया, जिस पर दिनांक 24.11.2021 को थाना रनचिरई में अपराध क्रमांक 157/2021 धारा 304 (बी) भादिव कायम कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण गंभीर प्रवृति का होने पर अपराध कायमी के बाद प्रकरण की विवेचना पुलिस अनुविभागीय अधिकारी गुण्डरदेही एस.एस. मौर्य के द्वारा प्रारंभ की गयी, तथा आरोपी 01, कल्याण सिह साहू 02. कविशंकर साहू को दिनांक 24.12.2021 को गिरफ्तार किया गया।
आरोपियो:-
(01) कल्याण सिंह साहू पिता पेखराम साहू, उम्र 52 वर्ष,
(02) कविशंकर साहू पिता कल्याण सिंह साहू, उम्र 27 वर्ष,
कुथरेल, थाना रनचिरई. जिला बालोद (छ0ग0)