साइबर सेल और राजहरा पुलिस की कार्यवाही

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आज दिनांक 06.07.2022 को हमराह प्र0आर0 713 , आर0 202 सायबर सेल जुर्म जरायम पतासाजी अपराध क्र0 188/22 धारा 457,380 भादवि के माल मुल्जिम की पतासाजी पर ग्राम कुसुमकसा की ओर रवाना हुआ था, ग्राम कुसुमकसा चौक में जरिये मुखबीर सूचना मिला कि बोलोरो मेक्स क्र0 सीजी 08 एल 3157 में अधिक मात्रा में शराब भरकर कुसुमकसा शराब भट्ठी से राजहरा की ओर आ रही कि सूचना गवाह । भास्कर राव रेड्डी, रविनेताम व हमराह स्टाफ के कुसुमकसा इडीयन पेट्रोल पंप के पास जाकर घेरा बंदी कर बोलेरा मैक्स सीजी 08 एल 3157 को आते देख कर इंडीयन पेट्रोल पंप के सामने ईतवारी चाय ठेला के पास आते रोककर विधिसम्मत मौके पर कार्यवाही कर देहाती नालसी लिया देहाती नालसी नकल जैल है

देहाती नालसी थाना राजहरा जिला बालोद अपराध क्र0 0/22 धारा 34(2),59 क आबकारी एक्ट नाम सूचनाकर्ता अभियोगी शासन की ओर से सउनि लक्ष्मण प्रसाद नौरंगे थाना राजहरा जिला बालोद घटना दिनांक समय 06.07.2022 के 12.00 बजे से 14.40 बजे के बीच, घटना स्थल का पता ग्राम कुसुमकसा इंडीयन आयल पेट्रोल पंप के सामने देहाती नालसी लेने का दिनांक का समय 06.07.2022 के 16.00 बजे नाम आरोपियान 1. दयालू राम साह पिता सोनसाय साह उम्र 38 वर्ष सा0 चिपरा, 2. वासुदेव राणा पिता नरोतम राणा उम्र 32 वर्ष सा0 चिपरा, 3. रोशन कुमार साहू पिता गौतम सिंह साहू उम्र 30 वर्ष सा० चिपरा PS लोहारा, जप्ती मशरूका 1. बोलेरो मैक्स क्र0 CG08 L3157 कीमती 350000 रूपये, 2. एक जूट के बोरी में रखा 44 पौवा प्लेन शराब 7920 बल्क लीटर कीमती 3520 रूपये, 3. एक पीला प्लास्टीक बोरी के थैला में 42 पौवा देशी प्लेन शराब 7560 बल्कलीटर कीमती 3360 रूपये जुमला कीमती 365480 रूपये , कायमीकर्ता अधिकारी सउनि लक्ष्मण प्रसाद नौरंगे थाना राजहरा विवरण मै थाना राजहरा में सउनि के पद पर पदस्थ हूं कि

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आज दिनांक 06.07.2022 को हमराह प्र0आर0 713 , आर0 202 सायबर सेल के जुर्म जरायम पतासाजी अपराध क्र0 188/22 धारा 457,380 भादवि के माल मुल्जिम पतासाजी पर ग्राम कुसुमकसा की ओर रवाना हुआ था, कि ग्राम कुसुमकसा चौक में जरिये मुखबीर सूचना मिला कि बोलेरो मैक्स ट्रक क्रमांक CG 08 L3157 में अधिक मात्रा में शराब भरकर कुसुमकसा शराब भट्ठी से राजहरा की ओर आ रही है, कि सूचना पर गवाह भास्कर राव रेड्डी, रवि नेताम साकिनान राजहरा को धारा 160 जाफौ का नोटिस देकर मुखबीर सूचना से अवगत कराकर पंचनामा तैयार किया, आरोपीगणों के द्वारा सामान को हटादेने नष्ट कर देने की अंदेशा पर धारा 165 जाफौ का पंचनामा तैयार किया बाद हमराह स्टाफ एवं गवाहो को साथ लेकर मुखबीर सूचना तस्दीक हेतू इंडीयन आयल पेट्रोलपंप के पास छप कर बोलेरा मैक्स क्र0C का इंतजार किया जिसे आते देखकर इंडीयन पेट्रोल पंप के सामने ईतवारी चाय ठेला के सामने रोककर वाहन चालक तथा वाहन में बैठे दो अन्य व्यक्ति मिला वाहन चालक से नाम पता पूछने पर अपना नाम दयालू राम साहू पिता सोनसाय साह उम्र 38 वर्ष सा0 चिपरा तथा बगल में बैठे व्यक्ति से पूछने पर अपना नाम वासूदेव राणा, पिता नरोत्तम राण उम्र 32 वर्ष सा0 चिपरा , रोशन कुमार साहू पिता गौतम सिंह साहू उम्र 30 वर्ष सा0 चिपरा थाना डौण्डी लोहारा का रहने वाला बताया, जिसे मुखबीर सूचना से अवगत कराकर बोलेरो मैक्स क्रमांक CG 08 L3157 में एक पीला रंग के थैला तथा जूट के बोरी में रखे सामान के बारे में पूछताछ किया, पीला रंग के थैला एवं जूट के बोरा मे रखे सामान की तलाशी हेतू तलाशी संबंधी नोटिस दिया, तलाशी सहमति प्राप्त कर दयालू राम साहू, वासुदेव राणा, रोशन कुमार साह से पुलिस पार्टी एवं गवाहों तथा वाहन का तलाशी कराया गया, बाद वासुदेव राणा के एक जुट के बोरी में रखे सामान का तलाशी लिया, तलाशी में 44 पौव देशी प्लेन शराब 7920 बल्क लीटर कीमती 3520 रूपये तथा रोशन कुमार साहू के एक पीला रंग के प्लास्टीक बोरी के थैला में रखे 42 पौवा देशी प्लेन शराब 7560 बल्कलीटर कीमती 3360 रूपये मिला जिसका बरामदगी पंचनामा तेयार किया गया, सामान पहचान पंचनामा तैयार किया, बाद दयालू राम साहू, वासुदेव राणा, रोशन कुमार साहू साकिनान चिपरा को धारा 91 जाफौ का नोटिस देकर शराब परीवहन करने के संबंध में दस्तावेज पेश करने कहा गया जो लिखित में कोई दस्तावेज नही होना लिखकर दिये, आरोपी दयालू राम साहू द्वारा दस्तावेज पेश नही करने पर 1. दयालू राम साहू के

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I) कब्जे से एक बोलेरो मैक्स क्र0 CG 08 L3157 कीमती 350000 रूपये, 2. वासुदेव राणा सा0 चिपरा के पेश करने पर एक जूट के बोरी में रखा 44 पौवा देशी प्लेन शराब 7920 बल्क लीटर कीमती 3520 रूपये, 3. रोशन कुमार साहू सा0 चिपरा के पेश करने पर पीला प्लास्टीक बोरी के थैला में 42 पौवा देशी प्लेन शराब 7560 बल्क लीटर कीमती 3360 रूपये, जुमला कीमती 365480 रूपये की संपत्ति को जप्त किया, जप्तशुदा शराब को मौके पर सीलबंद किया गया, गवाहों के समक्ष सील पंचनामा तैयार किया गया, आरोपियान 1. दयालू राम साह पिता सोनसाय साहू उम्र 38 वर्ष सा0 चिपरा, 2. वासुदेव राणा पिता नरोत्तम राणा उम्र 32 वर्ष सा0 चिपरा, 3. रोशन कुमार साह पिता 30 वर्ष सा0 चिपरा थाना लोहारा, जिला बालोद द्वारा अपराध धारा सदर 34(2), 59 क आबकारी एक्ट घटित करना पाये जाने पर दिनांक 06.07.22 के क्रमश: 14.55, 15.00,15.20 बजे विधिवत गिरफ्तार किया गया, आरोपीगणों का जुर्म अजमानतीय अपराध होने से गिरफ्तारी की सूचना आरोपीगणों के परीजन को देकर पावती लिया गया, मौके पर गवाहो के समक्ष घटना स्थल का मौका नक्शा तैयार किया गया. गवाहों का कथन लिया गया. मौके पर देहाती नालसी लिया गया. आरोपीगणों के विरूद्ध अपराध क्र0 0/22 धारा 34(2), 59 क आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया |