बालोद – चैक से संबंधित धोखाधड़ी को रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने नए नियम लागू किए हैं। इसके तहत आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिए हैं कि बड़ी कीमत का कोई भी चैक क्लियर करने से पहले अकाउंट होल्डर को फोन कर सूचना दी जाए और नॉन-होम चैक के केस में बेस ब्रांच को सूचित किया जाए। आरबीआई ने बैंको को यह भी कहा है कि वह क्लियरेंस के लिए चैक मिलने पर पेयर/ड्रॉअर को एसएमएस के जरिए अलर्ट भेजें और 2 लाख रूपए से ज्यादा कीमत के चैक को यूवी लैंप में जरूरी जांचें..
सावधान रहें ,सुरक्षित रहे ।।
बालोद पुलिस