दिनांक- 09.11.2022 थाना- डौण्डी जिला- बालोद (छ.ग.) महिलाओं और नाबालिक बच्चियों पर होने पर अपराध को अंकुश लगाने थाना डौंडी में पंजीबद्ध अपराध की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बालोद जितेन्द्र कुमार यादव के निर्देशन मे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बालोद हरीश राठौर जिला बालोद व अनुविभागीय अधिकारी पुलिस बोनीफास एक्का के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी डौण्डी उपनिरीक्षक कैलाशचंद मरई के नेतृत्व में थाना स्तर पर एक विशेष टीम तैयार किया गया ।
थाना डौण्डी में प्रार्थीया की रिपोर्ट पर उसकी नाबालिक 07 वर्ष की बच्ची के साथ आरोपी राहुल कुमार मौर्य द्वारा फटाका देने की लालच देकर अपने घर ले जाकर बच्ची के साथ दुराचार करने की थाना डौंडी में लिखित रिपोर्ट करने पर तत्काल अपराध क्रमांक 208/2022 धारा 363,376 AB भादवि 4, 5(m) पाक्सो. एक्ट कायम कर त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा नाबालिक बच्ची के साथ अपराध करना जुर्म स्वीकार करने पर गिरप्तार कर माननीय विशेष सत्र न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) जिला बालोद के समक्ष पेश कर ज्युडिशियल रिमांड पर जेल भेजा गया ।
प्रकरण के विवेचना एवं आरोपी के पतासाजी में थाना प्रभारी डौण्डी उप निरीक्षक कैलाशचंद्र मरई, सउनि डी.एल. रावटे, प्र.आर. ज्ञानेश चंदेल, विष्णु तारम, आर. आर. युगल किशोर लोहले, आर. पवन कुमार मेश्राम, आर. खिलावन सिन्हा, म. आर. माधुरी लाटिया की सराहनीय भूमिका रही ।
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नाम आरोपी – राहुल कुमार मौर्य पिता- बेनुराम उम्र 19 वर्ष साकिन अवारी केंवटपारा थाना डौंडी जिला बालोद (छ0ग0)