जिले की मदिरा दुकानें 01 अक्टूबर की शाम 06 बजे से 02 अक्टूबर तक पूर्णतः बंद रहेगी

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बालोद, 29 सितम्बर 2020
कलेक्टर जनमेजय महोबे ने आदेश जारी कर कहा है कि कार्यालय आबकारी आयुकत छत्तीसगढ़ रायपुर के पत्र के तहत् जारी वर्ष 2020-21 के लिए देशी, विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों का अबकारी नीति के अंतर्गत व्यवस्थापन नियम एवं अन्य बिन्दुओं पर शासन के निर्देश के बिन्दु क्रमांक 13 के अंतर्गत (13.1) के अनुसार ‘‘गांधी जयंती’’ 02 अक्टूबर 2020 को शुष्क दिवस घोषित किया गया है।

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अतः जिला बालोद में स्थित समस्त देशी, विदेशी मदिरा दुकानों एवं दुकानों में ऑनलाईन होम डिलीवरी तथा मद्य भण्डागार 01 अक्टूबर 2020 को शाम छह बजे से 02 अक्टूबर 2020 तक पूर्णतः बंद रहेगी।

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