जिले में व्यवसायिक गतिविधियों का संचालन एक अक्टूबर से होगी शुरू

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समस्त कार्यालय शासन द्वारा निर्धारित समयावधि में होंगे संचालित
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा आदेश जारी
बालोद, 29 सितम्बर 2020

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जनमेजय महोबे ने आदेश जारी कर कहा है कि बालोद जिलें में कोरोना वायरस (कोविड-19) के व्यापक संक्रमण को देखते हुए कार्यालयीन आदेश के द्वारा 22 सितंबर 2020 से 30 सितंबर 2020 की मध्य रात्रि की अवधि के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत् सपूंर्ण बालोद जिला को कंटेनमेंट घोषित करते हुए व्यवसायिक

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गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया था। कोरोना (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव/रोकथाम एवं संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क एवं समय-समय पर हाथ धोना/ सेनिटाईज करना अधिक कारगर है। अतः आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट 1897, यथा संशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्यालयीन आदेश को अधिक्रमित करते हुए निम्नलिखित आदेश प्रसारित किया गया है –

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01 अक्टूबर 2020 से समस्त कार्यालय शासन द्वारा निर्धारित समयावधि में संचालित होंगे। व्यवसायिक गतिविधियों के संचालन पर सामान्यतः कोई प्रतिबंध नहीं होगा, किन्तु कोई भी दुकान/ व्यवसायिक संस्थान रात्रि 08 बजे के बाद संचालित नहीं होंगे। पेट्रोल पंप एवं मेडिकल दुकानें उनके निर्धारित समय में ही खुलेंगे। रेस्टोरेंट/होटल संचालन एवं टेक अवे/होम डिलीवरी की अनुमति रात्रि 10 बजे तक ही होगी। सिनेमा हॉल, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, क्लब थियेटर, मॉल एवं ऑडिटोरियम, असेम्बली हॉल एवं स्पोर्टिंग काम्पलेक्स पूर्ववत बंद रहेंगे। शैक्षणिक संस्थान, स्कूल, कॉलेज एवं कोचिंग संस्थान पूर्ववत् बंद रहेंगे। कोरोना संक्रमित मरीज पाए जाने की स्थिति में कंटेनमेंट जोन में पूर्व की भांति सभी गतिविधिंया प्रतिबंधित रहेंगी। सभी कार्यालय प्रमुख अपने कार्यालय परिसर में फिजिकल डिस्टेंसिंग, मास्क का उपयोग एवं समय-समय पर हाथ धोने/सेनिटाईज करने हेतु आवश्यक व्यवस्था अनिवार्यतः सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कार्यालय में इस निर्देश की अवहेलना पाई जाती है तो संबधित कार्यालय प्रमुख को इसके लिए उत्तरदायी माना जाएगा तथा संबधित इंसिडेंट कमांडर/ उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी अर्थदण्ड अधिरोपित कर सकेंगे। अर्थदण्ड की कटौती वेतन से भी की जा सकेगी।

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छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अधिसूचना अनुसार 17 जुलाई 2020 द्वारा कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम एवं नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश का पालन नहीं किए जाने की दशा में महामारी रोग अधिनियम, 1897 के अधीन निर्मित विनिमय के तहत् निम्नानुसार जुर्माना अधिरोपित करने हेतु आदेशित किया गया है- सार्वजनिक स्थलों में मास्क/फेस कवर नहीं पहनने की स्थिति में एक सौ रूपए, होम क्वारेन्टाईन के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में एक हजार रूपए, सार्वजनिक स्थलों पर थूकते हुए पाए जाने की स्थिति में एक सौ रूपए और दुकानों/व्यवसायिक संस्थानों के मालिकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग/ फिजिकल डिस्टेसिंग का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में दो सौ रूपए जुर्माना होगा।


कार्यालयीन आदेश 05 सितंबर 2020 द्वारा उपरोक्तानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित करने हेतु अपने क्षेत्राधिकार अंतर्गत सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, सर्व तहसीलदार, सर्व नायब तहसीलदार, सर्व नगर पुलिस अधीक्षक, सर्व उप पुलिस अधीक्षक, सर्व पुलिस निरीक्षक, सर्व उप निरीक्षक, सर्व सहायक उप निरीक्षक बालोद को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत किया गया हैं।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार यदि नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा जुर्माना देने से इंकार किया जाता है तो संबधित के विरूद्ध एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट, 1897 यथा संशोधित 2020 सहपठित छत्तीसगढ़ एपिडेमिक डिसीजेज कोविड-19 रेगुलेशन 2020 के रेगुलेशन 14 एवं भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के अधीन संबधित पुलिस थाना में एफ.आई.आर. दर्ज कराई जाए। यदि किसी दुकान/व्यवसायिक संस्थान में दूसरी बार उल्लंघन पाया जाता है तो उक्त दुकान/व्यवसायिक संस्थान को अगामी 15 दिवस के लिए सील किया जाएगा। यह आदेश 01 अक्टूबर 2020 से प्रभावशील होगा।