बालोद :- प्रेमबती साहू पति गणेष राम उम्र 25 साल साकिन वार्ड क्र 12 दसौंदी तालाब बालोद ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि इनके ससुर मृतक शंकर लाल साहू पिता गिरधारी उम्र 65 साल साकिन वार्ड क्र 12 गंजपारा बालोद को दिनांक 30.09.23 के लगभग 09/00 बजे अपने घर के सामने बीड़ी पी रहा था जिसे आरोपीगण 01.कल्पना क्षीरसागर पति संजय उम्र 48 साल, 02.रोशन उर्फ बंटी पिता संजय क्षीरसागर उम्र 21 साल, 03.होमेष उर्फ मोंटी क्षीरसागर पिता संजय उम्र 20 साल
साकिन वार्ड क्र 12 गंजपारा बालोद के द्वारा मृतक को बीड़ी मत पियो धुऑ हमारे घर तरफ आते है कि बात को लेकर मृतक के साथ झगड़ा विवाद कर मॉ बहन की अष्लील गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देकर होमेष उर्फ मोंटी क्षीरसागर के द्वारा जान से मारने की नियत से मृतक शंकर लाल साहू जो सीढ़ी में बैठा था उसे हाथ से धक्का मार दिया जो धक्का मारने से मृतक का बांये भाग की तरफ से जमीन में गिर गया जिससे मृतक की मृत्यु होना बताया प्रार्थीया की रिपोर्ट पर थाना बालोद के मर्ग क्रमांक 99/23 धारा 174 जा.फौ कायम कर मर्ग जांच पर संज्ञेय अपराध का घटित का होना सबुत पाये जाने से आरोपीगण के विरूद्व अपराध क्रमांक 461/2023 धारा 294, 506, 302, 34 भादवि कायम कर विवेचना में लेकर आरोपीगण का पता तलाश किया गया।
अपराध की गंभीरता को देखते हुऐ पुलिस अधीक्षक बालोद जितेन्द्र कुमार यादव के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बालोद सुषील कुमार नायक मार्गदर्शन, एवं पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बालोद प्रतीक चतुर्वेदी पर्यवेक्षण में तत्कालीन थाना प्रभारी बालोद उपनिरीक्षक राधा बोरकर के नेतृत्व में थाना स्तर पर एक विषेष टीम तैयार कर आरोपीगण के सकुनत पर धेराबंदी कर पकड़ा जिसे गिरफतार कर माननीय न्यायालय को पेश किया जा रहा है
उक्त सभी कार्यवाही में उपनिरीक्षक राधाबोरकर, नंदकिषोर सिन्हा, सउनि इसरार अहमद खान, आरक्षक भोपसिंह साहू, लवणसिंह राजपुत, मनीष राजपुत, विवेक आनंदधीर, मनोज मेश्राम व थाना बालोद का सराहानीय भूमिका रही है।