थाना बालोद के आरोपियों द्वारा शासकीय पद पर नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी, गिरफ्तार

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बालोद – थाना बालोद के अपराध क्रमांक 99/18 धारा 420, 467,468, 471, 120 बी भादवि के आरोपी मूलचंद दीवान पिता परसराम दीवान, 34 वर्ष सा. राजपुर थाना रूपझर जिला बालाघाट म.प्र. को   गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। 2018 कि इस प्रकरण में 4 आरोपियों के द्वारा निपानी निवासी कु. मेनका को कम्प्यूटर आपरेटर के शासकीय

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पद पर नौकरी लगाने के नाम पर 5 लाख रुपये लेकर धोखाधड़ी किये थे। पूर्व में 03 आरोपी 1. सूरज कुमार पिता कन्हैया लाल 02. नवीननाथ पिता वायनाथ 03. पुष्कर लाल पिता पुनीत राम साहू को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है।

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