समिति को अभ्यावेदन दे सकते हैं 25 नवंबर तक

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जगदलपुर शिक्षकों की पदोन्नति उपरांत संशोधन व निरस्तीकरण को लेकर हाईकोर्ट के फैसले के तहत गठित समिति के समक्ष प्रभावित शिक्षक अभ्यावेदन

25 नवंबर तक प्रस्तुत कर सकते हैं।

शिक्षा विभाग के संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा पदोन्नति उपरांत संशोधन निरस्तीकरण संबंधी याचिका एवं अन्य याचिकाओं पर गत 3 नवंबर को पारित निर्णय के परिपालन में उच्च न्यायालय द्वारा प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु 25 नवंबर तक का समय निर्धारित किया गया है।

शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक ने बताया कि उच्च न्यायालय में जिन शिक्षकों ने पदोन्नति उपरांत संशोधन निरस्तीकरण संबंधी याचिका दायर की है, उन्हें इसकी सूचना संभागीय संयुक्त शिक्षा कार्यालय द्वारा भेजी गई है। यदि किसी याचिकाकर्ता को सूचना नहीं मिली है तो वे स्वयं अपना अभ्यावेदन याचिका के प्रथम पृष्ठ की सत्यापित प्रति जिसमें याचिकाकर्ता का नाम एवं प्रकरण कमांक का उल्लेख हो, के साथ जिस जिले में वह पदस्थ हैं वहां के जिला शिक्षा अधिकारी या संभागीय संयुक्त शिक्षा कार्यालय में उपस्थित होकर कार्यालय में गठित सेल के समक्ष जमा कर सकते हैं।