इलेक्ट्रानिक कंपनी देगी नया टीवी सेट और भरेगी 10 हज़ार रु जुर्माना

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  • वीडियोकॉन के खिलाफ उपभोक्ता आयोग का फैसला
    जगदलपुर जिला उपभोक्ता आयोग ने बुधवार को एक प्रकरण में आवेदिका को एक नया टीवी प्रदान करने और 10 हज़ार रु का जुर्माना अदा करने का आदेश पारित किया।
    प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि जगदलपुर निवासी शैलजा जैन ने वीडियोकॉन के जगदलपुर स्थित अधिकृत डीलर सजावट अप्लायंस से एक स्मार्ट टीवी क्रय किया था। टीवी क्रय करने के उपरांत उसमें निरंतर तकनीकी खराबी बनी हुई थी। इसके सुधार हेतु आवेदिका द्वारा निरंतर स्थानीय विक्रेता एवं टीवी निर्माता कंपनी के सर्विस सेंटर से संपर्क किया जाता रहा, किंतु विक्रेता और सर्विस सेंटर द्वारा लंबे समय तक उसके टीवी सेट में तकनीकी सुधार कर उसे वापस प्रदान नहीं किया गया था। इससे क्षुब्ध होकर आवेदिका ने जिला उपभोक्ता आयोग जगदलपुर में शिकायत पेश की थी। इस पर सुनवाई करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग ने माना है कि टीवी के स्थानीय विक्रेता और निर्माता कंपनी द्वारा टीवी में तकनीकी सुधार न कर सेवा में कमी, व्याव्सायिक कदाचरण किया गया है। इस हेतु स्थानीय विक्रेता को 5 हज़ार रु और वीडियोकॉन कंपनी 10 हज़ार रु के अर्थदंड से दंडित किया गया है। साथ ही कंपनी को निर्देशित किया गया है कि वह कंपनी को नया टीवी सेट उपलब्ध कराए। जिला उपभोक्ता आयोग की अध्यक्ष सुजाता जसवाल, सदस्य आलोक कुमार दुबे और सीमा गोलछा की संयुक्त खंठपीठ ने यह आदेश पारित किया है।