- आरोपी के कब्जे से पीड़िता का कीपैड मोबाइल व घटना स्थल से कुछ दूरी पर आरोपी द्वारा छुपाये हुए पासबुक एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, को किया गया बरामद
- पूर्व में भी आरोपी चोरी जैसे घटनाओं में जा चुका है जेल
- सायबर के माध्यम से आरोपी तक पहुंचने में मिली सफलतादिनांक 04.04.2024 को रात्रि करीबन 07ः54 बजे महिला रेल्वे कालोनी तरफ से खाना बनाकर रेंक पाईंट होते अपने घर जा रही थी कि पीछे से अज्ञात व्यक्ति आकर महिला के सिर में अपना पहने गमछा डालकर जबरदस्ती पकड़कर बुरी नियत से झाड़ी की तरफ ले जाकर महिला को निर्वस्त्र कर दिया, महिला चिल्लाने लगी आसपास झाड़ी होने से कोई नही सुनने से महिला द्वारा उक्त अज्ञात आरोपी को सायकिल में रखे पैसा मोबाइल के संबंध में लालच दिया गया, जो आरोपी के द्वारा पहले पैसा लेने जाने से, महिला द्वारा अज्ञात आरोपी के गमछा जो मुंह में ढंका था को शरीर में लपेटकर सड़क की ओर मुर्गी दुकान की ओर जाकर रो रोकर घटना के बारे में बताई, और अपने पति को फोन करवाकर बताई, आरोपी के द्वारा सायकल की ओर जाते समय वही रूकने की बात कहते हुए जान से मारने की धमकी दे रहा था, आरोपी के द्वारा सायकल में रखे पैसा मोबाइल एटीएम कार्ड को ले जाना व रास्ता रोककर गलत नियत से झाड़ियों पर ले जाना बताने पर थाना बालोद में अपराध क्रमांक-207/2024 धारा 341,376,511,354(ख),506,382 भादवि पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया था।
प्रकरण में अपराध की गंभीरता को देखते हुए पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज दुर्ग राम गोपाल गर्ग के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक बालोद एस.आर.भगत व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार जोशी के आदेश में, डीएसपी मुख्यालय सुश्री नवनीत कौर, डीएसपी राजेश बागडे, एवं अनुविभागीय पुलिस अधिकारी बालोद देवांश सिंह राठौर के सतत् पर्यवेक्षण में, थाना प्रभारी बालोद के द्वारा तीन टीम बनाई गयी जिसमें से एक टीम के द्वारा आरोपी द्वारा मोबाइल ले जाने की बात आने से टेक्निकल सायबर के तहत् काम कर रहा था, दूसरी टीम रेल्वे ट्रेक के आसपास अज्ञात आरोपी की पता तलाष बालोद में हर गली मोहल्ले में कर रहा था, तीसरी टीम बस स्टैण्ड और जहां जहां ट्रके रहती है वहां जाकर आरोपी पहचान की कार्यवाही कर रही थी, कि दिनांक 08.04.2024 को सायबर टीम व दूसरे नंबर की टीम को संदेही के बारे में पता चलने पर आरोपी के घर का पता कर आरोपी के घर जाकर घेराबंदी कर संदेही आरोपी को पकड़ा गया, जो पकड़ने उपरांत अपना नाम द्वारिका मंडावी पिता हेमंत मंडावी उम्र 21 वर्ष, साकिन मरारपारा बालोद का रहने वाला बताते हुए महिला के साथ गलत काम करने का नियत होना बताया व घटना करना स्वीकार किया, और घटना दिनांक में पीड़िता से झोले से मोबाइल, पैसा, पासबुक, एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, पेन कार्ड, को ले जाना व आगे जाकर झाड़ी में छुपाना बताया व मोबाइल का उपयोग करने की बात बताया व पैसा को खर्च करना व 1300 रू बचा होना बताने से आरोपी द्वारा स्वीकारोक्ति करने से आज दिनांक 08.04.2024 को 14ः15 बजे गिरफ्तार किया जाकर माननीय न्यायालय रिमांड पर भेजा गया है। सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी बालोद रविशकर पाण्डेय, टीम प्रभारी उप.निरी कमला यादव, स.उ.नि. धरम भुआर्य, सायबर सेल प्र.आर.रूमलाल चुरेन्द्र, आर. विवेक आनंद धीर, मोहन कोकिला, मिथलेश यादव, नागेश साहू, लता सोनवानी, का विशेष योगदान था।