ओड़िशा में मतदान के मद्देनजर नगरनार क्षेत्र में मदिरा विक्रय पर बैन

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जगदलपुर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी विजय दयाराम के. द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों एवं आयोग की अनुशंसा पर छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 के तहत जिले के सीमावर्ती राज्य ओड़िशा के कोरापुट एवं नवरंगपुर जिलों की मतदान तिथि 13 मई को बस्तर जिले के विदेशी मदिरा दुकान नगरनार एवं एफएल 7 सैनिक कैंटिन कमांडेंट 201 बटालियन सीआरपीएफ करनपुर, कमांडेंट 204 बटालियन सीआरपीएफ करनपुर तथा कमांडेंट 206 बटालियन सीआरपीएफ करनपुर को मतदान समाप्ति के नियत समय के 48 घंटे पूर्व की अवधि अर्थात 11 मई को शाम 5 बजे से 13 मई को शाम 5 बजे तक एवं मतगणना तिथि 4 जून को संपूर्ण दिवस बंद रखे जाने हेतु शुष्क दिवस घोषित किया गया है। उक्त अवधि में बस्तर जिले की विदेशी मदिरा दुकान नगरनार एवं एफएल 07 सैनिक कैंटिन कमांडेंट 201 बटालियन सीआरपीएफ करनपुर, कमांडेंट 204 बटालियन सीआरपीएफ करनपुर तथा कमांडेंट 206 बटालियन सीआरपीएफ करनपुर में विक्रय परोसना, परिवहन एवं धारण करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।