करोड़ो की धोखाधड़ी में शामिल 02 अन्य आरोपी मदार खान की पत्नी फातिमा बी व आरोपी हरेन्द्र नेताम का पुत्र मयंक नेताम को डौण्डी पुलिस ने किया गिरफ्तार

0
860

डौण्डी के अप. क्रमांक 54/2024 धारा 420, 34 भादवि के प्रार्थी चंदर नुरूटी पिता लीलाराम नुरूटी उम्र 43 साल साकिन ओड़गांव थाना डौण्डी जिला बालोद (छ0ग0) द्वारा दिनांक 08.09.24 को थाना उपस्थित आकर लिखित शिकायत पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि वर्ष 2022 में वन विभाग में वनरक्षक एवं अन्य पदों पर भर्ती निकलने पर वन रक्षक पद पर नौकरी हेतु देवेन्द्र ठाकुर (घोटिया निवासी) के माध्यम से 4 लाख 70 हजार रूपये, हरेन्द्र नेताम एवं मदार खान उर्फ सलीम खान, प्रदीप ठाकुर को नौकरी लगाने के नाम पर दिया था और लगभग 70 लोगों के द्वारा नौकरी गलाने के नाम पर अलग अलग राशि लगभग 3 करोड़ 70 लाख रू. उक्त व्यक्तियों को दिया गया आरोपी (01) मदार खान उर्फ सलीम खान निवासी दुतकैइया थाना राजिम जिला गरियाबंद (छ.ग.),( 02) हरेन्द्र नेताम पिता निवासी आजाद चौक रायपुर जिला रायपुर (03) प्रदीप ठाकुर निवासी आजाद चौक रायपुर जिला रायपुर (छ.ग.) पर एफ.आई.आर. दर्ज कर कार्यवाही की जाने हेतु आवेदक के लिखित शिकायत आवेदन पेश करने पर आवेदक की रिपोर्ट पर थाना डौण्डी में अप.क्र. 54/2024 धारा 420,34 भादवि कायम किया गया । प्रकरण के गंभीरता को देखते हुए  एस.आर. भगत पुलिस अधीक्षक महोदय जिला बालोद एवं  अशोक कुमार जोशी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय जिला बालोद एवं श्रीमती डां. चित्रा वर्मा नगर पुलिस अधीक्षक दल्ली राजहरा के निर्देशन में उपनिरीक्षक मनीष सेण्डे थाना प्रभारी डौण्डी व स्टॉफ एवं सायबर सेल की टीम के द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए पुर्व में आरोपी (01) मदार खान (02) प्रदीप ठाकुर (03) आरोपी हरेन्द्र नेताम को पुर्व में न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया था। प्रकरण में विवेचना दौरान पीड़ितों से धोखाधड़ी करने में शामिल मुख्य आरोपी मदार खान की पत्नी फातिमा बी खान निवासी दुतकैया जिला महासमुद एवं आरोपी हरेन्द्र नेताम का पुत्र मयंक नेताम निवासी ग्राम मंगचुवा थाना गुरूर हॉल भिलाई को पुछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार करने पर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल दाखिल किया गया है।