रेत माफिया के द्वारा पत्रकार के साथ किया था प्राणघातक हमला

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  • थाना पुरूर के अपराध कमांक 49/2025 धारा 296,351 (2), 191(2), 191 (3), 190,109 थी.एन.एस. के फरार आरोपी को गिरफ्तार करने में मिली बडी सफलता।
  • प्रकरण का मुख्य आरोपी घटना दिनांक से था फरार।
  • रेत माफिया के द्वारा पत्रकार के साथ किया था प्राणघातक हमला।

नाम आरोपी :-

(1) उमेश्वर उर्फ ओमू साहू पिता गौकरण साहू उम्र 37 साल निवासी ग्राम चुल्हापथरा थाना गुरूर जिला बालोद (छ०ग०)

(2) रविकांत साहू पिता सोहन लाल साहू उम्र 26 साल निवासी गुरूर थाना गुरूर जिला बालोद (छ०ग०)

पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज दुर्ग रामगोपाल गर्ग के निर्देश प्राप्त होने पर  पुलिस अधीक्षक महोदय बालोद  योगेश पटेल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोनिका ठाकुर के मार्गदर्शन में पुलिस अनुविभागीय अधिकारी गुरूर  बोनीफास एक्का के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी पुरूर सउनि० भुजबल साहू के नेतृत्व में सायबर टीम बालोद, एवं थाना पुरूर को पत्रकार के साथ किये मारपीट एवं प्राणघातक हमला किये गये मुख्य आरोपी रेत माफिया एवं उसके साथी को गिरफ्तार करने में बडी सफलता हासिल की गई।

दिनांक 13.05.2025 को प्रार्थी कृष्णा गंजीर अमृत संदेश के संवाददाता है जो अपने पत्रकार साथी के साथ अवैध रेत भण्डारण की सूचना कवरेज करने मरकाटोला गया था। जो घटना स्थल ग्राम मरकाटोला देवकी बाई के फार्म हॉउस के पास उमेश्वर उर्फ ओमू साहू, रविकांत साहू एंव उनके अन्य 7-8 साथी द्वारा लाठी, डण्डा एवं लोहे का पाईप से प्राण घातक हमला एवं मारपीट करने से प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना पुरूर में अपराध क्रमांक 49/2025 धारा 296,351 (2), 191(2),191 (3),190,109 वी.एन.एस. पंजीबध्द कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया। विवेचना के दौरान प्रकरण में संलिप्त 08 आरोपियो को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय से न्यायिक रिमाण्ड लिया गया था। तथा प्रकरण के मुख्य आरोपी उमेश्वर उर्फ ओमू साहू, रविकांत साहू घटना दिनांक से फरार चल रहे थे। जिसे सायबर टीम बालोद एवं थाना पुरूर पुलिस के द्वारा पतासाजी कर आज दिनांक 25.05.2025 को दोनो मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड हेतु माननीय न्यायालय भेजा गया। उक्त प्रकरण में थाना पुरूर पुलिस एवं सायबर सेल बालोद की सराहनीय भूमिका रही है।