अंतरराज्यीय गौ तस्कर गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार

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  • नारायणपुर पुलिस ने 25 गौवंशों को कत्ल से बचाया, तस्करों को भेजा जेल
  • तेलंगाना और आंध्रप्रदेश के कत्लखानों में बेचते थे पशुओं को

नारायणपुर स्थानीय पुलिस ने 4 गौ तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। विदित हो कि मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर एसपी रोबिनसन गुड़िया, एएसपी अक्षय साबद्रा व सुशील नायक और एसडीओपी लौकेश बंसल के मार्गदर्शन और थाना प्रभारी नारायणपुर के नेतृत्व में पुलिस दल ने कार्रवाई करते हुए अंर्तराज्यीय गौ तस्कर गिरोह के 4 सदस्यों को गौ-तस्करी करते हुए बखरूपारा बाजार स्थल के पास से पकड़ा।

उनके खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम-1960 की धारा 11 (1) (क), 11 (1) (ज) एवं छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम-2004 की धारा 4, 6 एवं 10 के तहत केस दर्ज कर विवेचना में लिया गया। चारो आरोपी कृषि पशुओं को वध कराने के लिए क्रुरतापूर्वक भूखे, प्यासे निरिह गौ-वंश को मारते-पीटते, खदेड़ते हुए ले जा रहे थे। जिन्हें रोककर पूछने पर आरोपियों ने जिला बालोद की ग्राम पंचायत करहीभदर से मवेशी क्रय कर वध हेतु तेलंगाना राज्य के कत्लखाना की ओर ले जाना स्वीकार किया। गौ तस्करों ने ये भी बताया कि उनका दल विगत 5-6 सालों से गौ-तस्करी का कार्य कर रहा है तथा मवेशियों की खरीदी-बिकी, परिवहन एवं व्यापार करने का उनके पास कोई वैध दस्तावेज नहीं है। मौके पर आरोपियों के कब्जे से 1 लाख 25 हजार कीमत के 25 नग गौवंश जप्त किए गए हैं। सभी आरोपी दंतेवाड़ा जिले के कुंआ कोंडा थाना क्षेत्र के निवासी हैं। गिरफ्तार गौ तस्करों

में नंदाराम पिता बुधु कोर्राम उम्र 38 वर्ष ग्राम श्यामगिरी, विजय कुमार भास्कर पिता सुखराम भास्कर उम्र 24 वर्ष ग्राम मोलसनार, राजूराम भास्कर पिता हिरमा भास्कर उम्र 30 वर्ष कलेपारा मोलसनार और भीमा भास्कर पिता सोमडू भास्कर उम्र 50 वर्ष पता कलेपारा मोलसनार शामिल हैं।