- मामूली वाद विवाद बना हत्या का कारण।
नाम आरोपी
(1) मनीष सिन्हा पिता नरेश सिन्हा उम्र 28 साल साकिन ग्राम चिटौद थाना पुरूर जिला बालोद (छ०ग०)
पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज दुर्ग रामगोपाल गर्ग के निर्देश प्राप्त होने पर पुलिस अधीक्षक महोदय बालोद योगेश कुमार पटेल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मोनिका ठाकुर के मार्गदर्शन में पुलिस अनुविभागीय अधिकारी गुरूर श्री बोनीफास एक्का के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी पुरूर उप निरीक्षक प्रदीप कंवर के नेतृत्व में ग्राम चिटौद में हुए हत्या के आरोपी मनीष सिन्हा को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई।
दिनांक 12.08.2025 के रात्रि करीबन 08.30 बजे थाना प्रभारी पुरूर उप निरीक्षक प्रदीप कंवर को मोबाईल से सुचना प्राप्त हुआ कि एनएच 30 मार्ग कमलसागरपारा डिकेश्वर प्रसाद साहू के घर के सामने खड़े दो व्यक्ति से, गांव के मनीष सिन्हा के द्वारा वाद विवाद कर एक व्यक्ति को अपने पास रखे धारदार हथियार से मृत्यु कारित करने नियत से प्राण घातक हमला कर दिया जिससे घायल अवस्था में खुन से लथपथ पडा है। तथा आरोपी मनीष सिन्हा भाग गया है। सूचना मिलने पर थाना पुरूर पुलिस खुन से लथपथ पडे व्यक्ति को जीवित होने की आशंका पर उक्त व्यक्ति को पेट्रोलिंग वाहन से ईलाज हेतु जिला अस्पताल धमतरी ले गये जहाँ डॉक्टर साहब द्वारा चेक करने पर मृत होना बताये। प्रार्थी भागवत बंजारे की रिपोर्ट पर थाना पुरूर में अपराध क्रमांक 82/2025 धारा 109, 103(1) बीएनएस कायम कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया। विवेचना के दौरान मृतक भागवत मरकाम पिता आनंद राम उम्र 25 वर्ष साकिन ग्राम भोथापारा माडमसिल्ली थाना करेगांव जिला धमतरी (७०ग०) का होना पाया गया। आरोपी मनीष सिन्हा पिता नरेश सिन्हा उम्र 28 साल साकिन ग्राम चिटौद थाना पुरूर जिला बालोद (छ०ग०) को उसके सकुनत से अभिरक्षा में लेकर घटना के संबंध में पूछताछ करने पर मृतक के साथ माँ-वहन की अश्लील गाली-गुप्तार व वाद विवाद होने पर आरोपी के द्वारा अपने पास रखे धारदार हथियार से प्राण घातक हमला करने से मृतक भागवत मरकाम की मृत्यु होना बताया तथा घटना में प्रयुक्त धारदार हथियार को आरोपी द्वारा पेश करने पर विधिवत् जप्त किया गया है तथा आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड हेतु माननीय न्यायालय पेश किया गया।
उक्त प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी में थाना पुरूर पुलिस की सराहनीय भूमिका रही है।



