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Breaking पशु तस्करी के मामले का विगत 06 साल से फरार आरोपी स्थायी वारंटी महाराष्ट्र से हुआ गिरफ्तार

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गुण्डरदेही – दिनांक 10.04.2014 को रात्रि 01.30 बजे अवैध पशु परिवहन कर ले जाने की सूचना पर ग्राम डंगनिया थाना गुण्डरदेही के पास गुण्डरदेही पुलिस द्वारा रेड कार्यवाही की गई थी। जिस पर से थाना गुण्डरदेही में अपराध क्रमांक 105/2014 धारा छ.ग. कृषक पशु परिरक्षण अधि. के तहत कार्यवाही की जाकर जिस पर 06 नग मवेशी कीमती लगभग 40,000 रूपये वाहन क्रमांक एमएच-49डी/1260 पिकअप में भरकर गुण्डरदेही चौक की तरफ आ रहे थे कि जिसमें शेख समत एवं अन्य आरोपियो की गिरफ्तारी की गई थी। आरोपी कमलेश पिता नत्थु लाल गुप्ता उम्र 30 वर्ष निवासी रानी दुर्गावती चौक आंनद नगर बाद गिरफ्तारी घटना के बाद से फरार था। माननीय व्यवहार न्यायालय गुण्डरदेही के द्वारा कमलेश गुप्ता के विरूद्ध स्थायी वारंट जारी किया गया था। पुलिस द्वारा फरार वारंटी की लगातार पता तलाश की जा रही थी। पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा, जिला बालोद के मार्गदर्शन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में उनि. शिशिर पाण्डेय एवं सउनि. लेखराम साहू के हमराह विशेष टीम गठित कर यशोधरा नागपुर से वारंटी कमलेश गुप्ता पिता नत्थु लाल गुप्ता को गिरफ्तार किया जाकर जेल में निरूद्ध किया गया।

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Breaking नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाला आरोपी गिरफ्तार

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गुण्डरदेही – घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी योगेश कुमार सिन्हा पिता हिरदे राम सिन्हा, उम्र 29 वर्ष साकिन हल्दी, थाना गुण्डरदेही जिला बालोद द्वारा लिखित शिकायत पत्र प्रस्तुत किया था कि 1. मनहरण साहू पिता सुकालू साहू उम्र 47 वर्ष साकिन हल्दी, थाना गुण्डरदेही, 2. कुमार सिंह ठाकुर पिता रमेश्वर ठाकुर उम्र 55 वर्ष साकिन सिर्राभाठा, थाना गुण्डरदेही एवं 3. कोमल सिंह महानदिया साकिन खुर्सीटिकुल, थाना डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव के द्वारा रेल्वे विभाग में सफाई कर्मी के पद पर नौकरी लगाने के नाम पर 2 लाख 90 हजार रूपये छलपूर्वक लिया गया था।

शिकायत जांच के दौरान शिकायत सहीं पाये जाने पर आरोपियान के विरूद्ध थाना गुण्डरदेही में अपराध क्रमांक 377/2020 धारा 420,120-बी भादवि. के तहत अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया है। विवेचना के दौरान आरोपी 1. मनहरण साहू एवं 2. कुमार सिंह ठाकुर की गिरफ्तारी की गई है। फरार आरोपी की तलाश जारी है।

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Breaking थाना राजहरा में अवैध शराब के विरूद्ध कार्यवाही

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दल्लीराजहरा – पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र सिंह मीणा, जिला बालोद के मार्गदर्शन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  डी.आर. पोर्ते और नगर पुलिस अधीक्षक, राजहरा  अब्दुल अलीम खान के निर्देशन में अवैध शराब के विरूद्ध लगातार कार्यवाही अभियान के तहत आज दिनांक 24.08.2020 को मुखबीर से सूचना मिली की पुराना शराब भट्टी रोड़ वार्ड नंबर 13 राजहरा के पास 1. भुनेश्वर लाल पिता विश्वनाथ निर्मलकर उम्र 55 वर्ष साकिन वार्ड नंबर 16 राजहरा 2. नूतन कुमार धनेन्द्र पिता सहदेव धनेन्द्र उम्र 38 वर्ष साकिन वार्ड नंबर 16 राजहरा द्वारा स्लेटी रंग की टी.व्ही.एस. जूपिटर में 120 पौवा देशी शराब कीमती 9600/-रूपये को रखकर अवैध परिवहन कर रहा था कि सूचना पर थाना राजहरा पुलिस के द्वारा मौके पर अवैध शराब जप्त कर उक्त आरोपियों को गिरफ्तार कर थाना राजहरा में अपराध क्रमांक 374/2020 धारा 34(2) आबकारी एक्ट की कार्यवाही किया गया। आरोपियों द्वारा प्रातः से लगातार शराब खरीदी कर इकट्ठा किया जाकर अवैध बिक्री हेतु ले जाने के दौरान थाना राजहरा के पुलिस टीम के द्वारा यह कार्यवाही की गई है। 

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Breaking थाना बालोद का वर्ष 2008 का लूट का फरार आरोपी गिरफ्तार

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बालोद – दिनांक 13.12.2008 को घटनास्थल झलमला से घोटिया जाने वाले मार्ग में ग्राम तालगांव के पास प्रार्थी रामकुमार यादव पिता रामस्वरूप यादव ग्राम भर्रीटोला थाना डौंडी जिला बालोद की मोटर सायकल बजाज डिस्कवर क्रमांक सीजी 07 एलसी- 2623 कीमती 15,000/-रू. को आरोपी (01) दिलीप साहू पिता किशन लाल साहू, साकिन आसरा थाना डोंगरगांव (02) कमलेश चन्द्रवंशी पिता तीरथ राम चन्द्रवशी, साकिन आसरा थाना डोंगरगांव एवं (03) हेमन्त साहू पिता मदन साहू, साकिन बेलर थाना-सिहावा, जिला-धमतरी के द्वारा रास्ता रोककर चाकू दिखाकर मोटर सायकल को लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। प्रार्थी के रिपोर्ट पर से थाना बालोद में अपराध क्रमांक 289/2008 धारा 392 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान थाना बालोद द्वारा दिनांक 15.01.2009 को तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड में जेल भेजा गया था।

आरोपी कमलेश चन्द्रवंशी पिता तीरथ राम चन्द्रवशी, साकिन आसरा थाना डोंगरगांव जो बालोद न्यायालय में पेशी ले जाने के दौरान पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था और अपने मूल ग्राम आसरा थाना डोंगरगांव में न जाकर लगभग 11 वर्षो से फरारी के दौरान जगह बदल-बदलकर एवं छिप-छिपकर निवास करता था। जिसकी तलाश बालोद पुलिस द्वारा लगातार किया जा रहा था। मामलों के आरोपियों की तलाश के लिए बालोद पुलिस की संयुक्त टीम गठित की गई। उपरोक्त प्रकरण के फरार आरोपी कमलेश चन्द्रवंशी के महाराष्ट्र में रहने की पुख्ता सूचना होने पर संयुक्त पुलिस टीम बालोद (उनि. शिशिर पाण्डेय, सउनि. लेखराम साहू, आरक्षक योगेश सिन्हा, संदीप यादव एवं आरक्षक विवेक साही) द्वारा ग्राम यारंडी, थाना नवेगांव, जिला-गोंदिया (महाराष्ट्र) में जाकर आरोपी को घेराबंदी कर अथक प्रयास से गिरफ्तार किया गया। आरोपी उक्त स्थान में अपनी पहचान छुपाकर एगरोल बेचने का धंधा करता था। उक्त आरोपी को गिरफ्तार करने में बालोद पुलिस की संयुक्त टीम के उप निरीक्षक शिशिर पाण्डेय, सउनि. लेखराम साहू, आरक्षक संदीप यादव, विवेक साही एवं योगेश सिन्हा का सराहनीय योगदान रहा है।

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शादी का प्रलोभन देकर भगा ले जाने के आरोप में पाक्सो एक्ट के तहत आरोपी गिरफ्तार

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बालोद – दिनांक 09.06.2019 को एक बालिका घर से बिना बताये कहीं चली गई थी। इस रिपोर्ट पर थाना देवरी में गुम इंसान क्रमांक 25/19 दर्ज किया जाकर, अपराध क्रमांक 88/19 धारा 363 भादवि. की कायमी की गई थी। जिसकी पता तलाश किया जा रहा था। जिले के गुमशुदा लोगों की पता तलाश के लिए पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र सिंह मीणा द्वारा सभी थानों में विशेष टीम गठित कर लगातार दस्तयाबी की जा रही है। इसी तारतम्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक  डी.आर.पोर्ते के निर्देशन में महाराष्ट्र के सावरगांव में गुमशुदा नाबालिग बालिका के तलाश हेतु टीम भेजी गई।

आरोपी देवेन्द्र भुआर्य पिता सुरेन्द्र भुआर्य, निवासी गहिरा नवागांव जिला बालोद द्वारा बहला फुसलाकर, शादी का प्रलोभन देकर भगा ले गया था। जिसे बरामद किया गया और पीडि़ता को उसके मां-पिता के पास वापस लाया गया। आरोपी को थाना देवरी के अपराध क्रमांक 88/19 धारा 363 भादवि. में विधिवत् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया है।

महाराष्ट्र राज्य हेतु उनि. शिशिर पाण्डेय, सउनि. लेखराम साहू, आरक्षक योगेश सिन्हा, संदीप यादव एवं आरक्षक विवेक साही का संयुक्त टीम भेजा गया था।

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दल्लीराजहरा पुलिस द्वारा जुआ एक्ट के तहत करवाई आरोपी गिरफ्तार

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दल्लीराजहरा पुलिस द्वारा जुआ एक्ट के तहत करवाई आरोपी गिरफ्तार
अप क्र.375/20
धारा- 4(क)जुआ एक्ट
घटना स्थल- वार्ड क्र 20 गांधी चौक चंडी मंदिर के पास,राजहरा।
आरोपी- देवदास पिता कृष्णा रेड्डी उम्र 41 वर्ष साकिन 256 चौक वार्ड क्र 5 राजहरा।
जप्ती -01 नग सट्टा पट्टी व एक डॉट पेन नगदी रकम 9210 रुपये ।

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ई-पास की अनिवार्यता नहीं, लेकिन जिले के चेक पोस्ट पर देनी होगी जानकारी- कलेक्टर सिंह

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चेक पोस्ट पर जानकारी देने के बाद ही मिलेगा जिले में प्रवेश

बाहर से आये लोगों की जानकारी उपलब्ध कराने कलेक्टर ने की अपील

नारायणपुर 24 अगस्त-2020- राज्य के भीतर एवं अंर्तराज्यीय आवागमन के लिए अब ई-पास की अनिवार्यतः राज्य शासन द्वारा खत्म कर दी गयी है, परंतु कोरोना संक्रमण नियंत्रण के लिए कान्टेक्ट ट्रेसिंग के लिए स्वैच्छिक रूप से ई-पास का उपयोग किया जाएगा, ताकि ट्रेव्हल हिस्ट्री का रिकार्ड उपलब्ध हो सके, और संभावित मरीजों की समय पर पहचान की जा सके। ई-पास लेकर नहीं आने वाले लोगों का जिले के प्रवेश द्वार पर बनाये गए चेक पोस्ट पर जांच किया जाएगा। वहां उनका नाम, मोबाईल नम्बर लिया जाएगा ताकि क्वारंटाईन करने और कांटेक्ट ट्रेसिंग करने में आसानी हो। इसके लिए कलेक्टर सिंह ने चेक पोस्टों को और अधिक दुरुस्त करने और नियिमत जांच करने कहा। उन्होंने जिले के ग्राम पंचायतों के सचिव, सरपंच, पंचायत प्रतिनिधि तथा लोगों से अपील कि है कि, वे गांव तथा आसपास आने वालों की जानकारी जिला प्रशासन को उपलब्ध कराए ताकि कोविड 19 के दिशा निर्देश अनुसार कार्यवाही की जा सके।

कलेक्टर सिंह ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे कोरोना वायरस जांच में तेजी लाये। उन्होंने कहा कि जिले में टेस्टिंग किट की कमी नही है आवश्यकतानुसार अधिक से अधिक टेस्ट करें। कलेक्टर ने मार्केट एरिया, शासकीय कार्यलयों, होम गार्ड, थानों, कैम्पो, कांटेक्ट ट्रेसिंग टीम, क्वारंटाईन सेंटर में काम कर रहे अधिकारी कर्मचारियों का टेस्ट कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने जिला अस्पताल में बनाये गये कोविड केयर सेंटर्स के अलावा अन्य स्थानों पर कोरोना वायरस के मरीजों के ईलाज के लिए आइसोलेशन सेंटर बनाया जा रहा है। उसकी व्यवस्था की जानकारी ली तथा जल्दी से जल्दी पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने आइसोलेशन वार्ड में स्वास्थ्य कर्मियों की नामजद ड्यूटी लगाने तथा प्रशिक्षण देने कहा। जिले में अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना वायरस का फैलाव हो रहा है। इसके लिए पंचायत स्तर पर गठित सेनेटाइजर टीम को प्रशिक्षण देने के निर्देश मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ अधिकारी एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी को दिये। ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में सेनेटाइज किया जा सके।

बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी आनंद राम गोटा ने जिले में कोविड 19 संक्रमण के संक्रमित मरीजों, स्वस्थ मरीजों, आईसोलेशन के लिये गये सेम्पलों की संख्या, होम क्वांरटीन, प्राप्त रिपोर्ट, कंटेनमेंट एरिया एवं कोरोना संक्रमण से बचाव तथा जिला चिकित्सालय में उपलब्ध सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसपी जयंत वैष्णव, एसडीएम दिनेश कुमार नाग, डिप्टी कलेक्टर द्वय गौरीशंकर नाग, वैभव क्षेत्रज्ञ, मुख्य नगर पालिका अधिकारी मोबिन अली सहित कोरोना टास्क फोर्स समिति के सदस्यगण एवं अधिकारीगण उपस्थित थे।

दल्लीराजहरा पुराना शराब भट्टी के पास अवैध शराब बिक्री के आरोप में दो लोग गिरफ्तार

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दल्लीराजहरा – थाना राजहरा अपराध क्र 374/20 धारा 34(2) आबकारी एक्ट , आरोपी
1.भुनेश्वर लाल पिता विश्वनाथ निर्मलकर 55 वर्ष साकिन वार्ड 16 राजहरा
2.नूतन कुमार धनेन्द्र पिता सहदेव धनेन्द्र उम्र 38 वर्ष साकिन वार्ड क्र 16 राजहरा
जप्ती- 120 पौवा देशी प्लेन शराब 21,600 ml कीमती 9600 रूपये स्लेटी रंग की TVS जुपिटर स्कूटी कीमती 20,000 जुमला कीमती 29600 रु।

प्रशिक्षु डीएसपी कमलजीत पाटले थाना प्रभारी दल्ली राजहरा के नेतृत्व में आरक्षक भुनेश्वर यादव संजीत विश्वास दीपक शर्मा रवि निर्मलकर द्वारा पकड़ा गया |

आजादी के 74 वर्षो बाद भी ग्राम भोथली मे रूढ़ी वादी प्रथा प्रचलित है।

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बालोद ब्लॉक के ग्राम भोथली जो जिला मुख्यालय से मात्र 6किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
घटना जहाँ पर ग्रामीण न्याय के नियम के तहत दो लोगो का ग्राम भोथली में कोतवाल द्वारा मुनियादी करा कर हुका पानी बंद कर दिया गया है। जो लगभग डेढ़ माह से आज तक इस नियम के चलते गाँव से अलग जिंदगी जीने पर मजबूर है। आखिर कार अपराधीयों के लिए गाँव का नियम क्या है? जो प्रशासन के नियमों के विरुद्ध है, जिसके वजह से आज भी हुबलाल जैसे निशक्त लोग मज़बूरी की जिंदगी जीने पर मजबूर है।जिस पर मानसिक और आर्थिक रूप से दबाव बनाया जा रहा है। जो एक सायकल रिपेरिंग की दुकान से अपने परिवार का भरण पोषण करता था। लेकिन आज वह अपने जीवकोपार्जन के लिए गाँव मे कोई भी काम नहीं कर सकता। अपराध को किस तरह बढ़ावा दिया जा रहा है, वह इस नियम से पता चलता है। जब अपराध के दो लोगो को एक ही समान सजा गाँव के प्रमुख सदस्यों द्वारा सुनाया गया है। जिसमे हुबलाल हरदेल पिता सखा राम हरदेल जाति कुर्मी को गाँव से बहिष्कृत कर दिया गया है। जो रूढ़ी वादी प्रथा को बढ़ावा देकर समाज मे अपराध को बढ़ावा दिया जा रहा है। जो संविधान के कानून विरुद्ध है।
आज भी इस गाँव मे इस तरह के नियम जो है, मानव जीवन के लिए एक बड़ी परेशानियों का कारण है जिसके चलते आम नागरिक दबाव की जिन्दगी जीने पर मजबूर है। और इस तरह के दबाव के चलते आत्महत्या जैसे जघन्य अपराध करने पर मजबूर हो जाते है।

वार्ड 8 राम मंदिर वार्ड में पार्षद निधि से सामुदायिक भवन के मरम्मत कार्य का भूमिपूजन नपा अध्यक्ष एवं वार्ड पार्षद के द्वारा पूजा अर्चना कर किया गया

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दल्लीराजहरा – वार्ड 8 राम मंदिर वार्ड में  पार्षद स्वप्निल तिवारी की निधि से सामुदायिक भवन के मरम्मत कार्य का भूमिपूजन नगर पालिका अध्यक्ष  शीबू नायर जी वार्ड पार्षद  स्वप्निल तिवारी के द्वारा पूजा अर्चना कर किया गया | इस अवसर पर  ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष श्रीमती संगीता नायर न पा उपाध्यक्ष संतोष देवांगन एल्डरमैन प्रमोद तिवारी संतोष पाण्डेय  पार्षद रुखसाना बेगम पार्षद रोशन पटेल पार्षद श्रुति यादव पार्षद चंद्रप्रकाश सिन्हापार्षद जनक निषाद एल्डरमेन जगदीश श्रीवास एल्डरमेन राजू वर्गीस एल्डरमेन ममंता पाण्डेय रमेश भगत प्रदीप कुमार  राकेश सोनबोइर  सोनू राम साहू श्याम लाल साहू सुमित साहू हेम शंकर साहू अनिल कोम्बे राजकुमार साहू उपअभियंता राकेश पाठक सहित वार्डवासी उपस्थित थे |

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