रायपुर: छत्तीसगढ़ में पुलिस मुखबिरी के शक में नक्सलियों ने 6 ग्रामीणों की हत्या कर दी. जानकारी के मुताबिक, बीजापुर में जनअदालत लगाकर 4 ग्रामीणों को मौत के घाट उतार दिया, वहीं दंतेवाड़ा-बीजापुर सीमा के पास स्थित गांव में दो युवकों की रस्सियों से गला घोंटकर नक्सलियों ने खूनी खेल को अंजाम दिया. इस वारदात के बाद बीजापुर में डर और दहशत का आलम है, परिजनों ने पुलिस को सूचना तक नहीं दी है.
वहीं दंतेवाड़ा के किरंदुल के दोनों युवकों को नक्सलियों ने उनके परिजनों के सामने ही मार डाला. इस घटना की जिम्मेदारी गंगालूर एरिया कमेटी द्वारा ली गई है. ग्रामीणों की हत्या करने के बाद नक्सलियों ने पर्चा भी छोड़ा है, जिसमें लिखा गया है कि अशोक कुंजाम व बंडा कुंजाम पुलिस के गोपनीय सैनिक थे. इन्हें जनअदालत में मौत की सजा दी गई.वहीं दंतेवाड़ा एसपी डॉ. अभिषेक पल्लव का कहना है कि किरन्दुल थाना क्षेत्र के डोका पारा के दो ग्रामीणों की नक्सलियों ने निर्मम हत्या कर दी और शव को कई घंटों तक घसीटने के बाद फेंक दिया.
रायपुर: CGPSC ने मेंस एग्जाम 2019 की तारीखों का ऐलान कर दिया है. 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक ये परीक्षाएं होंगी. जिसके लिए राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों को तैयार किया जा रहा है.
आयोग की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक पीएससी मेंस एग्जाम हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा. 18 अक्टूबर को पहला, 19 अक्टूबर को दूसरा, 20 अक्टूबर को तीसरा और 21 अक्टूबर को चौथा पेपर होगा.
कोरोना संकट को ध्यान में रखते हुए आयोग ने अभ्यर्थियों के लिए कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए हैं. जिसके मुताबिक, सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र पर मास्क लगाकर जाना होगा. साथ ही उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पूरी तरह से पालन करना होगा.
बालोद.कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जनमेजय महोबे ने पुलिस अधीक्षक, समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसीलदार, जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों और जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र जारी कर कहा है कि गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण के नियंत्रण हेतु दिशानिर्देश जारी किया गया है:- सार्वजनिक स्थलों, कार्यालयों, अस्पतालों, कार्यस्थलों, यात्रा के दौरान, बाजारों एवं भीड़-भाड़ वाले स्थानों, गलियों में आने-जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा मास्क/फेस कवर धारण किया जाना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टेंसिंग/फिजिकल डिस्टेंसिंग (छह फीट की दूरी) का पालन कराया जाना अनिवार्य होगा। दुकानों/व्यवसायिक संस्थानों द्वारा ग्राहकों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग/फिजिकल डिस्टेंसिंग (छह फीट की दूरी) का पालन कराया जाना अनिवार्य होगा। वर्तमान में कोरोना वायरस संक्रमण पर प्रभावी रोक हेतु निजी आयोजन सामान्यतः न किए जाने हेतु जनसाधारण को सलाह दी जाए। यदि अपरिहार्य कारणों से ऐसे आयोजन किए जाने की आवश्यकता हो तो सोशल/फिजिकल डिस्टेंस, फेसमास्क, थर्मल स्क्रीनिंग, हैण्डवाश तथा सेनिटाईजर सहित सावधानियॉ बरतते हुए आयोजन किए जाने की सलाह दी जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि आयोजन स्थल पर सीमित संख्या में व्यक्तियों की उपस्थिति हो। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जनमेजय महोबे ने पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसीलदार, जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों और नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को पत्र जारी कर कहा है कि नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से फैलाव को देखते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर द्वारा अधिसूचना जारी कर विस्तृत निर्देश
प्रसारित किए गए हैं। जारी अधिसूचना के अनुसार महामारी रोग अधिनियम 1897(1897 का 3) की धारा 2, 3 एवं 4 के अधीन निर्मित छत्तीसगढ़ महामारी रोग कोविड-19 विनियम, 2020 के विनियम 12 (प्ग्) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग लाते हुए राज्य सरकार द्वारा राज्य में कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार के रोकथाम हेतु रक्षात्मक उपायों को अपनाने एवं उसका पालन कराए जाने को अनिवार्य घोषित की है:- सार्वजनिक स्थलों, कार्यालयों, अस्पतालों, बाजारों एवं भीड़-भाड़ वाले स्थानों, गलियों में आने-जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा मास्क/फेस कवर धारण किया जाना अनिवार्य होगा। कार्यालय, कार्यस्थलों एवं फैक्ट्री आदि में कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा मास्क/फेस कवर धारण किया जाना अनिवार्य होगा। दो पहिया/चार पहिया वाहन के द्वारा यात्रा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। उपरोक्त हेतु डिस्पोजेबल मास्क तथा कपड़े के मास्क का प्रयोग किया जा सकता है। फेस कवर/मास्क उपलब्ध न होने की स्थिति में गमछा/रूमाल/दुपट्टा इत्यादि का भी फेस कवर के रूप में प्रयोग किया जा सकता है बशर्ते मुंह एवं नाक पूरी तरह से ढका हो। कपड़े का मास्क/फेस कवर/गमछा/रूमाल/दुपट्टा इत्यादि का पुनः प्रयोग साबुन से अच्छी तरह से साफ किए बिना न किया जाए। सार्वजनिक स्थलों पर थुकना प्रतिबंधित है। होम क्वारेंटाईन में रहने वाले व्यक्तियों को शासन द्वारा समय-समय पर जारी होम क्वारेंटाईन संबंधी समस्त दिशानिर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। दुकानों/व्यवसायिक संस्थानों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग/फिजिकल डिस्टेंसिंग संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन कराया जाना अनिवार्य होगा। कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम एवं नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों का पालन नहीं किए जाने की दशा में महामारी रोग अधिनियम 1897(1897 का 3) के अधीन निर्मित विनियम के तहत निम्नानुसार जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा, अर्थात:- सार्वजनिक स्थलों में मास्क/फेस कवर नहीं पहनने की स्थिति में एक सौ रूपए, होम क्वारेंटाईन के दिशानिर्देशों का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में एक हजार रूपए, सार्वजनिक स्थलों पर थूकते हुए पाए जाने की स्थिति में एक सौ रूपए, दुकानों/व्यवसायिक संस्थानों के मालिकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग/फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में दो सौ रूपए। महामारी रोग अधिनियम 1897 (1897 का 3) के प्रावधानों के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, नायब तहसीलदार, सहायक उप-निरीक्षक (ए.एस.आई.) से अनिम्न अधिकारी द्वारा ही उपरोक्त जुर्माने की राशि की वसूली की जा सकेगी तथा जुर्माना अदा न करने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति के विरूद्ध महामारी रोग अधिनियम 1897 (1897 का 3) के अधीन निर्मित विनियम, 2020 के विनियम 14 एवं भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 188 के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
बालोद . कलेक्टर जनमेजय महोबे आज गुरूर विकासखण्ड के ग्राम आनंदपुर, दानीटोला और कपरमेटा पहुॅचकर वहॉ ‘‘पढ़ई तुंहर पारा‘‘ अंतर्गत चल रही ऑफलाईन पढ़ाई का जायजा लिया। वहॉ उन्होंने बच्चों को पाठ्यक्रम से संबंधित विषय भी पढ़ाया और पढ़ाई के संबंध में उनसे चर्चा की। उन्होंने बच्चों को नियमित पढ़ाई करने उनका उत्साहवर्धन किया। जिला शिक्षा अधिकारी आर.एल.ठाकुर, जिला मिशन समन्वयक पी.सी.मरकले आदि इस अवसर पर मौजूद थे।
दल्लीराजहरा – दल्ली में 9 के साथ डौंडी ब्लाक में आज 11 कोरोना पॉजिटिव मिले जिसमे कुसवाढ में 1 और लिमहूडीह में 2 | दल्लीराजहरा में वार्ड क्र 1, 2 और 4 से आज शाम 6 पॉजिटिव एवं आज सुबह 3 कोरोना पॉजिटिव मिले | इस प्रकार दल्लीराजहरा से कूल 9 कोरोना पॉजिटिव मिलने की पुष्टि हुई है | सभी कोरोना पॉजिटिव की ट्रेवल हिस्ट्री की जांच की जा रही है एवं सभी जिले के covid अस्पताल ले जाया जा रहा है |
दल्लीराजहरा – दल्ली-डौंडी मार्ग में एरोड्रम के पास स्थित पूल पर अज्ञात वाहन की ठोकर से युवक की मौत हो गई है | युवक पैशन प्रो मोटरसाइकिल जिसका न CG24 5823 काले रंग की थी | घटना अभी रात्रि 8 बजे की है | सूत्रों द्वारा पता चल है कि युवक का दुष्यंत है एवं वह मनौद (बालोद) का रहने वाला है एवं ऑपरेटर का कार्य करता था युवक की उम्र 45-50 के आसपास का बताया जा रहा है | मौके पर पुलिस पहुँच चुकी थी | शव का पंचनामा कर आगे की करवाई की जा रही है | पुलिस द्वारा दुर्घटना करने वाली गाड़ी की तलाश की जा रही है |
दल्लीराजहरा – दल्ली-डौंडी मार्ग में एरोड्रम के पास स्थित पूल पर अज्ञात वाहन की ठोकर से युवक की मौत हो गई है | युवक की पहचान नहीं की जा सकी है | घटना अभी रात्रि 8 बजे की है | सूत्रों द्वारा पता चल है कि युवक मरकाटोला का है एवं ऑपरेटर का कार्य करता था युवक की उम्र 45-50 के आसपास का बताया जा रहा है | मौके पर पुलिस पहुँच चुकी थी | शव का पंचनामा कर आगे की करवाई की जा रही है | पुलिस द्वारा दुर्घटना करने वाली गाड़ी की तलाश की जा रही है |
रायपुर – कोतवाली थाना क्षेत्र में एक मेडिकल के 22 वर्षीय छात्र मृत्युंजय साहू ने 30 अगस्त की सुबह चार बजे सदर बाजार स्थित अपने घर के तीन मंजिला छत से कूद गया था जिसे इलाज के लिए मेकाहारा अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां आज इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.
मृतक छात्र का पोस्टमार्टम से पहले कोरोना टेस्ट भी कराया गया, जिसमें उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. आत्मघाती कदम उठाने के पीछे की वजह क्या है इसका पता नहीं चल सका है | मृतक ने सुसाइट क्यों की है इसके कारणों का पता नहीं चल पाया है |
रायपुर – दसवीं व बारहवीं बोर्ड के पूरक परीक्षा को लेकर माशिमं ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है. इससे इन छात्रों को अब साल बर्बाद होने का डर सता रहा है. कॉलेज और स्कूल में प्रवेश भी खत्म हो गया है. लगभग 80 हजार छात्र का भविष्य अधर में अटका है |
10 वीं के बच्चे 11 वीं में और 12वीं के कॉलेज में प्रवेश लेंगे लेकिन परीक्षा नहीं होने से लगभग 80 हजार विद्यार्थी अपने अगले कक्षा की पढ़ाई से तीन माह पिछड़ चुके हैं. जल्द फैसला नहीं लिया गया है, तो साल बर्बाद हो जाएगा.
इस विषय पर माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव ने कहा कि छात्रों का नुकासन होने नहीं देंगे बहुत जल्द आगे क्या करना है इसका फैसला लिया जाएगा. पूरक परीक्षा के बाद बच्चों को स्कूल कॉलेज में प्रवेश दिया जाए इसको लेकर स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा के बीच बात कर रास्ता निकाला जाएगा. परीक्षा जिस समय भी हो, परिणाम जारी होने के 10 दिन तक प्रवेश के लिए व्यवस्था किया जाएगा.
अयोध्या विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष और कमिश्नर एमपी अग्रवाल की अध्यक्षता में ये मीटिंग आयोजित की गई। इस बैठक में राम मंदिर के 274110 वर्ग मीटर के ओपन एरिया और लगभग 13000 वर्ग मीटर के कवर्ड एरिया का नक्शा पास हो गया है। खास बात ये है कि इस 13000 वर्ग मीटर के कवर्ड एरिया में ही राम मंदिर बनेगा।
अयोध्या विकास प्राधिकरण बोर्ड से मानचित्र की मंजूरी के बाद अब प्राधिकरण जरूरी शुल्क जमा करने के लिए ट्रस्ट को पत्र जारी करेगा। ट्रस्ट उसी के बाद धनराशि जमा करेगा। धनराशि जमा होने के बाद ही प्राधिकरण स्वीकृत नक्शा ट्रस्ट को सौंपेगा।
राम मंदिर ट्रस्ट को विकास शुल्क के साथ-साथ अनुरक्षण शुल्क पर्यवेक्षण व लेबर सेस भी देना होगा। लगभग पांच करोड़ रुपए विकास शुल्क व अन्य शुल्क भी सरकार को देना होगा।