दिनांक 13.03.2021 को पुलिस थाना कोतवाली में पीड़िता द्वारा थाना आकर मौखिक रिपोर्ट दर्ज करायी कि पडोस के रहने वाले सुनील राव की पत्नि ने पीडिता को अपने बच्चे के देखभाल करने कहकर मजदूरी करने गयी थी, तब पीडिता ने बच्चों के बारे में पूछने सुनील के घर गयी तब सुनील द्वारा पीडिता को अकेला पाकर जबरदस्ती हाथ पकडकर पलंग पर बैठाया और दरवाजा बंद कर मुंह दबाकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया है कि रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 89/2021 धारा 376 भादवि दर्ज कर विवेचना मे लिया गया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, श्री दीपक झा, अति0 पुलिस अधीक्षक ओमप्रकाश शर्मा के मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक हे सागर सिदार के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली एमन साहू के नेतृत्व उप निरी0 पियुष बघेल, उनि गुनेश्वरी नरेटी, सउनि दिलीप मंडल, सुजाता डोरा,म.आर. 1315 पूनम नाग, आर. 1093 रवि सरदार, आर. 1307 प्रकराश नायक, चालक 5436 वीरेन्द्र पाण्डे द्वारा तत्काल कालीपुर अटल आवास जाकर आरोपी के निवास स्थान को चेक करने पर वह घटना स्थल से फरार हो गया था, जिसे मुखबीर की सूचना पर ग्राम भाटागुडा से गिरफतार कर पुछताछ करने पर अपना नाम सुनील राव पिता स्व. रामाराव सोनी उम्र 32 साल निवासी कालीपुर अटल आवास का होना बताया व अपराध करना स्वीकार किया। आरोपी के खिलाफ अपराध धारा 376 भादवि0 घटित करना पाये जाने से आरोपी को विधिवत् गिरफ्तारी के बाद न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।