कोरोना पर नियंत्रण हेतु कलेक्टर साहू ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश

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होली मिलन या सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति आगामी आदेश तक नही होगी

फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का उपयोग नहीं करने वालो पर लगेगा 500 रूपए का अर्थदण्ड

धार्मिक स्थल केवल व्यक्तिगत पूजा के लिए खुलेगें

नारायणपुर 25 मार्च 2021- सैय्यद वली आज़ाद

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री धर्मेश कुमार साहू ने कोरोना वायरस पॉजिटिव प्रकरणों संख्या में लगातार वृद्धि को विशेष ध्यान रखते हुए तथा कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम और नियंत्रण के लिए आवश्यक आदेश जारी किए है। जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य शासन एवं भारत सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार कोरोना वायरस (कोविड-19) के नियत्रंण के संबंध में पूर्व में लागू अधिकांश प्रतिबंधों में समय-समय पर सशर्त छूट प्रदान की गई थी। उपरोक्त आंशिक प्रतिबंधों की समीक्षा की गई, जिससें वर्तमान में कोरोना वायरस पॉजिटिव प्रकरणों संख्या में लगातार वृद्धि होने के फलस्वरुप तथा जिला प्रशासन के प्रत्येक स्तर पर पूर्व में अधिरोपित प्रतिबंधों, शर्ताे का कड़ाई से पालन कराना एवं परिस्थिति अनुरुप युक्तियुक्त प्रतिबंध अधिरोपित किया जाना आवश्यक हो गया है। कलेक्टर श्री साहू ने कोरोना वायरस, कोविड-19 के प्रभावी रोकथाम, नियंत्रण और उनके संक्रमण से बचाव के उपायों के तहत जिले में दण्ड प्रक्रिया सहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट, 1987 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आगामी आदेश तक के लिए लागू करने का आदेश जारी किया है।

जारी आदेश के अनुसार होली मिलन या अन्य किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति आगामी आदेश पर्यन्त नही होगी। होलिकादहन के दौरान सैनिटाईजर, फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क का उपयोग करने की शर्त का कडाई से पालन करना आवश्यक होगा एवं अधिकतम 05 व्यक्ति उपस्थित रह सकेगें। सभी पर्यटन स्थलों में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। सार्वजनिक स्थलों में फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा। उल्लंघन की दशा में राज्य शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित अर्थदण्ड(वर्तमान में 500 रूपए) अधिरोपित किया जा सकेगा। अर्थदण्ड देने से इंकार करने पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। धार्मिक कार्यक्रम एवं त्यौहार, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, खेलकूद, मेला, समारोह अथवा अन्य किसी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किया जाना प्रतिबंधित रहेगा। धार्मिक स्थल केवल व्यक्तिगत पूजा के लिए खुले रहेगें। व्यक्तिगत/एकल रूप से धार्मिक स्थल/संस्थान में प्रवेश किया जा सकेगा, परन्तु किसी प्रकार का सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन नही किया जावेगा। विवाह/अंत्येष्टि/दशगात्र अथवा उससें संबंधित आवश्यक कार्यक्रम में फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का पहनना तथा अधिकतम 50 व्यक्तियों को ही शामिल होेने की अनुमति होगी। कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों को समय-समय परहाथ धोना/सैनिटाईज करना अनिवार्य होगा तथा कार्यक्रम के लिए नियमानुसार जिलादण्डाधिकारी/अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त करना होगा। समस्त प्रकार के सभा, धरना, रैली, जुलुस अथवा सार्वजनिक प्रदर्शन आगामी आदेश तक प्रतिबंधित रहेगा । दोपहिया एवं चार पहिया वाहनों में क्रमशः 02 एवं 04 व्यक्ति ही बैठ सकेगें।

डी.जे., नगाड़ा अथवा अन्य समस्त प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधितरहेगा। सार्वजनिक स्थलों यथा बस स्टैण्ड, बैंक, पोस्टऑफिस, सिनेमाहॉल में आने-जाने वालों की दैनिक जांच की जावेगी एवं कोविड गाईड लाईन का पालन कराया जाना सुनिश्चित किया जावेगा। यदि किसी व्यक्ति को सर्दी, खॉसी, बुखार, सॉस लेने में तकलीफ, स्वाद या गंध महसुस नही होना, दस्त, उल्टी या शरीर में दर्द की शिकायत हो, तो निकटतम केन्द्र में कोविड-19 जांच कराना तथा जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक होमक्वांरटाईन रहन ाअनिवार्य होगा।रिपोर्ट पॉजिटिव होने तथा होमआईसोलेशन हेत ुअनुमति प्रदान किये जाने पर अनुमति की शर्तो का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। यदि किसी क्षेत्र में कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों की सघनता पायी जाती है तो उक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया जावेगा तथा उक्त क्षेत्र के सभी व्यक्तियों को कंटेनमेंट जोन संबंधी समस्त दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। इस आदेश द्वारा दी गई सशर्त अनुमति को छोड़कर सार्वजनिक स्थलों में 05 से अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना आगामी आदेश पर्यन्त प्रतिबंधित रहेगा। नारायणपुर जिले में कोरोना वायरस (ब्व्टप्क्.19) के बढते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए कोरोना वायरस निगरानी, जांच, निरीक्षणदल द्वारा भौतिक परीक्षण, संगरोध और इलाज से संबंधित अधिकारी/कर्मचारियों को यदि कोई भी व्यक्ति सहयोग देने से इंकार करेगा अथवा वांछित जानकारी देने से इंकार करेगा या निगरानी दल के निर्देशो का पालन नही करेगा अथवा इस आदेश का उल्लंघन करेगा तो वह व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 270 सह पठित एपिडेमिक डिसीजेंज एक्ट, 1897 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अधीन दण्ड का भागी होगा। यह आदेश तत्काल लागू किया जाना आवश्यक है। वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामीली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रुप से पारित किया गया है। यह आदेश आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।