बालोद जिले में आज से रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू, जाने नियम व शर्तें

0
2358

बालोद, दिनांक 30/03/2021 भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन अनुसार कोरोना वायरस कोविड-19 नियंत्रण के संबंध में पूर्व में लागू अधिकांश प्रतिबंधो में समय- समय पर स्वतः छूट प्रदान की गई थी। उपरोक्त आंशिक प्रतिबंधों संबंधी आदेशों की समीक्षा की गई, जिसमें वर्तमान में कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के फलस्वरूप जिला प्रशासन के द्वारा प्रत्येक स्तर पर पूर्व में अधिरोपित प्रतिबंधों/शर्तों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने हेतु इस कार्यालय के आदेश 2103 सां.लि./2021 बालोद, दिनांक 24/03/2021 के द्वारा संपूर्ण बालोद जिला अंतर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 प्रभावशील की गई है।

जिले में प्रभावशील धारा 144 के परिपेक्ष्य में समस्त नगरीय निकायों (नगर पंचायत एवं नगर पालिका परिषद) जिला बालोद के सीमा क्षेत्र भीतर स्थित व्यापारिक प्रतिष्ठानों के संचालन का समय निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है।

नियम व शर्तें

पेट्रोल पम्प एवं मेडिकल स्टोर्स उपरोक्त नियंत्रण से मुक्त रहेंगे।

सभी दुकानों के सामने दुकानदारों को स्वयं फलैक्स छपवाकर दुकानें के खुलने एवं बंद करने के समय सीमा को प्रदर्शित करना होगा।

सभी व्यापारियों/कर्मचारियों/ ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा।

समस्त व्यापारिक गतिविधियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।

सभी व्यवसायियों को अपने दुकान/संस्थान में विक्रय हेतु मास्क रखना अनिवार्य होगा, ताकि बिना मास्क पहने खरीददारी करने के लिए आये ग्राहकों को सर्वप्रथम मास्क का विक्रय/ वितरण किया जावे एवं तत्पश्चात अन्य वस्तुओं/सेवाओं का विक्रय किया जावे।

प्रत्येक दुकान/संस्थान में स्वयं तथा आगंतुकों के उपयोग हेतु सेनेटाईजर रखना अनिवार्य होगा, अगर किसी बाजार या अन्य किसी क्षेत्र में कन्टेनमेंट जोन घोषित हो जाता है तो उस क्षेत्र के समस्त व्यवसाय बंद हो जायेंगें एवं उस क्षेत्र में कन्टेनमेंट जोन के समस्त नियमों का पालन करना होगा।

यदि किसी व्यवसायी के द्वारा उपरोक्त शों में किसी एक या एक से अधिक शर्तों का उल्लंघन किया जाता है, तो उसकी दुकान/संस्थान को तत्काल प्रभाव से 15 दिवस के लिए सील कर दिया जायेगा।

This image has an empty alt attribute; its file name is image-21.png

उपरोक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति प्रतिष्ठान भारतीय दण्ड संहिता 1200 की धारा 120 सहपठित आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 80 एवं महामारी नियंत्रण अधिनियम 1887 की धारा 3 के तहत दण्डनीय होगें। यह आदेश तत्काल एवं आगामी आदेश पर्यन्त प्रभावशील रहेगा।

This image has an empty alt attribute; its file name is image-1.png